बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने पूरे देश में फर्जी लॉ डिग्री वाले वकीलों की जाँच के आदेश दिए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी राज्य बार काउंसिलों को अपने रजिस्टर में दर्ज वकीलों की व्यापक सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है। यह कार्रवाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मिली चिंताजनक रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें 13 फर्जी लॉ डिग्री के मामले सामने आए। गहन जांच से संकेत मिलता है कि यह समस्या दिल्ली सहित अन्य स्थानों में सैकड़ों मामलों तक फैली हो सकती है।

फर्जी योग्यता के इस खुलासे ने न केवल कानूनी पेशे की साख को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरे देश में कानून डिग्रियों की जांच के लिए एक व्यापक अभियान की आवश्यकता को उजागर किया है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26(1) के तहत बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इन फर्जी मामलों की रिपोर्टिंग या निपटान में विफलता को गंभीर कर्तव्य उल्लंघन माना जाएगा, जिससे कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

फर्जी डिग्री वाले वकीलों की पहचान और उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, बीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वकील को रजिस्टर से हटाने का वैधानिक अधिकार केवल उसके पास है, जो कि राज्य बार काउंसिलों की सिफारिश पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक बीसीआई की अधिकारिता को कमजोर करती है और अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन है।

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बीसीआई ने कई राज्य बार काउंसिलों द्वारा अब तक प्रभावी सत्यापन तंत्र लागू न करने पर निराशा व्यक्त की। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह गड़बड़ी हजारों मामलों में हो सकती है, जिसमें फर्जी डिग्री, नकली शैक्षणिक प्रमाणपत्र और जाली योग्यताएं शामिल हैं। यह संकट न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है और कानूनी पेशे में अपेक्षित मानकों को गिराता है।

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बीसीआई ने विशेष रूप से कुछ मान्यता प्राप्त और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर चिंता जताई है, जो मानदंडों के खिलाफ जाकर लॉ डिग्रियां जारी कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा कानून शिक्षा को एक व्यावसायिक लेन-देन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बीसीआई ने इन अनैतिक प्रथाओं को तुरंत समाप्त करने की मांग की है।

इन प्रयासों का समर्थन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल, 2023 को स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति बीसीआई के सत्यापन कार्य की निगरानी कर रही है। इसमें प्रमाणपत्र सत्यापन और चुनावी रजिस्टर तैयार करने में देरी के मुद्दों को हल करना शामिल है। 26 जून, 2023 से प्रभावी संशोधित नियम 32 के तहत, केवल सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकील ही बार काउंसिल के चुनावों में मतदान कर सकते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की साख बनी रहे।

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इसके अतिरिक्त, बीसीआई ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आलोचना की, जिसने सत्यापन रिपोर्ट में देरी की और इन सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क की मांग की। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें विश्वविद्यालयों से तेज और नि:शुल्क सत्यापन की अपेक्षा की गई है।

बीसीआई के एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य बार काउंसिलों के रजिस्टर में फर्जी वकीलों की मौजूदगी चुनाव प्रक्रिया की साख को नुकसान पहुंचाती है। बार काउंसिल चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि केवल वैध वकीलों को ही रजिस्टर में शामिल किया जाए।

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बीसीआई कानूनी पेशे से अयोग्य और धोखाधड़ी करने वाले वकीलों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने सभी राज्य बार काउंसिलों से ठोस सबूतों के साथ विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि केवल वैध वकीलों को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जा सके। इस पहल के तहत, कुछ वकीलों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया है, जिससे सार्वजनिक विश्वास बहाल हो रहा है और कानूनी प्रणाली में जवाबदेही बढ़ रही है।

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