नौकरी रद्द होने के फैसले के खिलाफ खंडपीठ पहुंची बबीता सरकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने गत मंगलवार को सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार की स्कूल शिक्षिका की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। वह नौकरी अनामिका रॉय नाम की एक अन्य एसएससी उम्मीदवार को दी गई है। अब बबीता ने जस्टिस गांगुली के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है।

बबिता के वकील फिरदौस शमीम ने जस्टिस गांगुली के आदेश पर जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ में गुरुवार को याचिका लगाई है। इसके बाद जस्टिस तालुकदार और जस्टिस भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बबीता को केस फाइल करने की इजाजत दी।

राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की जगह बबीता की नौकरी लगी थी। हालांकि एकैडमिक स्कोर गलत बताने को लेकर बबीता की भी नौकरी अब रद्द कर दी गई है।

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