बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ की फीस के मानकों के मुद्दों पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में उल्लिखित मध्यस्थों के लिए मॉडल शुल्क पैमाने की अनिवार्य प्रकृति पर विचार करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
