आंध्र प्रदेश कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की हिरासत की मांग करने वाली सीआईडी की याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी

एक अदालत ने गुरुवार को कौशल विकास निगम घोटाले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की हिरासत की मांग करने वाली एपी सीआईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं।

आंध्र प्रदेश सीआईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक वाईएन विवेकानंद ने कहा कि अदालत शुक्रवार को एपी फाइबरनेट और अमरावती इनर रिंग रोड मामलों में नायडू की हिरासत की मांग करने वाली दो अन्य याचिकाओं, कैदी ट्रांजिट वारंट पर भी सुनवाई कर सकती है।

इसके अलावा, इनर रिंग रोड मामले में नायडू द्वारा हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका की तारीख 26 सितंबर तय की गई है।

पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का कथित नुकसान हुआ था।

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वह वर्तमान में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद है।

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