एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 में सड़क दुर्घटना में मारे गए सहायक कार्यकारी अभियंता काकीनाडा रामबाबू के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी और न्यायमूर्ति न्यापति विजय की अदालत ने MACMA संख्या 215/2010 और 2164/2013 में संयुक्त फैसला सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि यह
