आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट  ने हाल ही में NEET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट  ने पहले ही 17 वर्ष की आयु मानदंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि कर दी है।

READ ALSO  राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
VIP Membership

तत्काल याचिका ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों के विनियमन 4 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसके अनुसार एनईईटी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को मास्टर अली साईं दीपक बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य निर्णयों में निपटाया गया है और उक्त विनियमन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।

इस प्रकार देखते हुए, खंडपीठ ने तत्काल याचिका को खारिज कर दिया।

READ ALSO  चुनावी बांड मामला: सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ाने की मांग वाली एसबीआई की अर्जी, बैंक के खिलाफ अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा

शीर्षक: मेकला हिम अन्विथा बनाम यूओआई

केस नंबर डब्ल्यूपी नंबर 6808 ऑफ 2023

Related Articles

Latest Articles