मात्र तेज गति से वाहन चलाना धारा 289 IPC के अन्तर्गत अपराध नहीं: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल तेज गति से वाहन चलाना आईपीसी की धारा 279 के तहत अपराध नहीं है।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएम मोदक के अनुसार, धारा 279 के तहत तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराध दो घटकों को पूरा करना चाहिए: उतावलापन और लापरवाही।

न्यायालय ने कहा कि:

हमें पीडब्लू 1 द्वारा दिए गए संस्करण की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।निस्संदेह उन्होंने कहा कि टाटा सूमो तेजी से आई। अन्य उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इसकी सराहना की जानी चाहिए। ड्राइविंग का कार्य केवल तभी दंडनीय है जब यह उतावलापन और लापरवाही हो। उतावलापन का तात्पर्य उस गति से है जो अनुचित है। जबकि लापरवाही के कार्य में वाहन चलाते समय उचित देखभाल और ध्यान देना शामिल है।

यह सच है कि दुर्घटना का परिणाम एक बैल और साइकिल चालक की मृत्यु है। साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय प्रतिवादी द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाने के बारे में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। उपरोक्त कारणों से यह न्यायालय भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है।

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इसलिए इस अदालत के पास ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए खोज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जाती है।

नतीजतन, अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी करने का फैसला सुनाया, जिस पर एक साइकिल सवार और एक बैल की मौत का आरोप लगाया गया था, क्योंकि जिस कार को वह चला रहा था, उसने उन्हें टक्कर मार दी थी।

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