हाईकोर्ट ने फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की याचिका खारिज की, सरेंडर करने का दिया आदेश

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने भगोड़े पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की होली की धूम को कम करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी है। त्रिपाठी, जो फरार चल रहा था, ने अपनी संपत्तियों की जब्ती को चुनौती देने की मांग की, लेकिन अदालत को उसकी याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले त्रिपाठी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। त्रिपाठी ने अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद 20 मार्च को सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत के निर्देश को बरकरार रखते हुए अब फैसला सुनाया गया है।

गौरतलब है कि अपहरण के एक मामले में बस्ती कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित कर दिया था. कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया था. बस्ती अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को त्रिपाठी की चुनौती को हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा कि त्रिपाठी की याचिका में योग्यता का अभाव था।

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