इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने स्पष्ट किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत स्पेशल अपील (Special Appeal) तब तक पोषणीय नहीं है, जब तक कि अवमानना अदालत ने विवाद के गुणों (merits) पर विचार किए बिना केवल अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया हो। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी इंट्रा-कोर्ट अपील केवल तभी स्वीकार की जा सकती है जब अवमानना अदालत ने मूल मामले के महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर फैसला सुनाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सौरव राज (अपीलकर्ता) और सोनाक्षी वर्मा (प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। फरवरी 2021 में विवाह के बाद, प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत भरण-पोषण (maintenance) का आवेदन दायर किया था। इस कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने जून 2022 में संपत्ति और देनदारियों का शपथ पत्र (A.O.A.) दाखिल किया।
अपीलकर्ता का आरोप था कि प्रतिवादी, जो बिहार में एक न्यायिक अधिकारी हैं, ने जानबूझकर अपनी आय और संपत्तियों के सामने “N/A” (लागू नहीं) लिखकर झूठा शपथ पत्र दिया। अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा मामले के निर्देशों का हवाला देते हुए निचली अदालत में धारा 340 Cr.P.C. (अब धारा 379 BNSS) के तहत कार्यवाही शुरू की और हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की।
13 अगस्त, 2024 को एकल न्यायाधीश ने अवमानना आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा कि एक ही विषय पर कई कार्यवाहियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि धारा 340 Cr.P.C. का आवेदन पहले से ही लंबित था। इसी आदेश को अपीलकर्ता ने स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी थी।
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश यह तय करने में विफल रहे कि क्या प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। रजनीश बनाम नेहा मामले पर भरोसा जताते हुए अपीलकर्ता ने कहा कि “BNSS की धारा 379 और कोर्ट की अवमानना के तहत एक साथ कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है।” उन्होंने आगे तर्क दिया कि निचली अदालत में जाने का निर्देश देकर एकल न्यायाधीश ने “अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया है,” जिससे स्पेशल अपील पोषणीय हो जाती है।
प्रतिवादी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अपील पोषणीय नहीं है क्योंकि एकल न्यायाधीश ने मूल विवाद के गुणों पर कोई चर्चा नहीं की थी। शपथ पत्र के संबंध में उन्होंने दावा किया कि “N/A” लिखना केवल “कलम की एक अनजाने में हुई गलती” और “मानवीय भूल” थी, जिसमें अदालत को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अवमानना अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के तहत, हाईकोर्ट तब संज्ञान नहीं ले सकता जब कथित कार्य IPC के तहत एक विशिष्ट अपराध हो।
हाईकोर्ट का विश्लेषण
खंडपीठ ने अपना ध्यान स्पेशल अपील की पोषणीयता पर केंद्रित किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप बैंक लिमिटेड बनाम चुन्नी लाल नंदा मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ सामान्यतः अपील नहीं की जा सकती, जब तक कि हाईकोर्ट “विवाद के गुणों से संबंधित कोई निर्देश या निर्णय न दे।”
पीठ ने टिप्पणी की:
“इस संदर्भ में ‘गुण’ (merit) शब्द का अर्थ मूल मामले के उन ठोस मुद्दों से है जिनके कारण अवमानना कार्यवाही शुरू हुई। इसमें वे मुख्य कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं जो मूल मुकदमे में विवादित थे या हैं।”
कोर्ट ने पाया कि एकल न्यायाधीश द्वारा “कार्यवाहियों की बहुलता” (multiplicity of proceedings) के संबंध में दी गई टिप्पणी केवल समानांतर मुकदमों से बचने के लिए एक प्रक्रियात्मक निर्देश था और इसने वैवाहिक या भरण-पोषण विवाद के मूल गुणों को प्रभावित नहीं किया।
अपील के वैधानिक स्वरूप पर कोर्ट ने कहा:
“अपील कानून की देन है और एक बार जब विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे आदेश के खिलाफ अपील का कोई उपाय नहीं दिया है, जहाँ अवमानना अदालत ने कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया हो, तो अपील को पोषणीय नहीं माना जा सकता… जो सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।”
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि एक साथ दो कार्यवाहियां कानूनी रूप से संभव हैं, लेकिन अदालतें हर मामले में दोनों प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
निर्णय
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि स्पेशल अपील पोषणीय नहीं थी क्योंकि एकल न्यायाधीश ने न तो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया और न ही पुराने आदेश के गुणों पर कोई फैसला दिया।
“हम बिना किसी संकोच के यह मानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत दायर वर्तमान स्पेशल अपील/इंट्रा-कोर्ट अपील पोषणीय नहीं है और इसे बिना किसी आपत्ति के खारिज किया जाता है।”
मामले का विवरण:
केस शीर्षक: सौरव राज बनाम सोनाक्षी वर्मा
केस संख्या: स्पेशल अपील संख्या 84 ऑफ 2025
पीठ: न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी
दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

