इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने न्यायाधिकरण को छह महीने के भीतर दुर्घटना दावों का समाधान करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने अमरोहा में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को 2019 से पहले के लंबित दुर्घटना दावों को छह महीने के भीतर हल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कुंती देवी और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में जारी किया था, जिसका प्रतिनिधित्व वकील अभिषेक आहूजा ने किया था।

मामला 5 जुलाई, 2019 की घटना से संबंधित है, जहां अमरोहा जिले के रजबपुर क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से कुंती देवी के पति चंचल कुमार की दर्दनाक मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद, कुंती देवी ने मुआवजे की मांग करते हुए अमरोहा में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, एक दावा जो पांच साल बाद भी अनिर्णीत रहा।

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देरी से निराश कुंती देवी ने अपने दावे के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए हाईकोर्ट  में याचिका दायर की। अपने निर्देश में, हाईकोर्ट  ने दुर्घटना के दावों से जुड़े मामलों में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर दावे को संबोधित करने और निपटाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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