सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दी

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी, जो राज्य के सख्त गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में उलझे हुए हैं। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया, जो अंसारी की चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रतिनिधि अब्बास अंसारी को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और हमले के आरोपों के बाद 6 सितंबर, 2024 को यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अंसारी की अंतरिम रिहाई के लिए कई शर्तें तय की गई हैं। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास में रहना होगा और अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने या उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी भी अदालत में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस को सूचित करना होगा।

यह अंतरिम जमानत पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद आई है, जिसमें अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले छह हफ्तों के भीतर पुलिस से अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी। अदालत का फैसला अंसारी की अपने पिता की विरासत से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता पर चल रही न्यायिक जांच को रेखांकित करता है।

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