इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के लिए अधिकारियों की तैनाती की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के लिए स्थापित हाईकोर्ट शिविरों में संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक आधिकारिक आदेश (सं. बी 5 बी 5/स्थापना) जारी किया है। फोर्ट प्रयागराज के पास ‘वीआईपी घाट’ और ‘अरैल घाट’ पर स्थित शिविरों का उद्देश्य माननीय न्यायाधीशों और आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुचारू संचालन और त्वरित सेवा सुनिश्चित करना है।

यह निर्णय माननीय प्रोटोकॉल समिति और माननीय व्यय समिति द्वारा 8 जनवरी, 2025 को पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है। रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को इन शिविरों में परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम सौंपा गया है।

READ ALSO  अनुच्छेद 142 के तहत न्यूनतम सजा में कटौती नहीं की जा सकती; पीसी एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति वैध यदि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद हो: सुप्रीम कोर्ट

तैनाती में विभिन्न विभागों जैसे प्रशासन, आपराधिक अवमानना, पुस्तकालय, लेखा और अन्य से अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी शामिल हैं। उल्लेखनीय नियुक्तियों में शिव शंकर लाल (प्रशासन), संजीव कुमार मिश्रा (आपराधिक जमानत) और आशीष खरे (न्यायिक चैंबर) शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता के लिए आरक्षित सूचियाँ भी तैयार की गई हैं।

Video thumbnail

कुंभ मेले के दौरान हाईकोर्ट शिविरों की स्थापना दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक के दौरान कुशल कानूनी सहायता और सेवाएँ बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि उपस्थित लोगों की कानूनी चिंताओं के साथ-साथ प्रशासनिक मामलों का भी तेजी से समाधान किया जाए।

READ ALSO  ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट में लगी आग, त्वरित कार्रवाई से बुझाया गया

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशों के लिए रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। यह सक्रिय दृष्टिकोण ऐसे भव्य आयोजन के दौरान अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हाईकोर्ट की तैयारी को उजागर करता है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles