अवमानना ​​मामले में देरी से एफआईआर दर्ज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को समन जारी किया

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गौबा समेत अन्य अधिकारियों को अवमानना ​​याचिका के संबंध में 10 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है। कोर्ट ने बलराम यादव की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं की।

शिकायत प्रयागराज के घूरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गंभीर घटना के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जहां यादव का दावा है कि 25 सितंबर को स्थानीय विधायक से जुड़े एक व्यक्ति ने उनके पिता पर जानलेवा हमला किया था। शिकायत की गंभीरता के बावजूद, एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण यादव ने पुलिस पर स्थापित न्यायिक निर्देशों के विपरीत राजनीतिक हस्तक्षेप के आगे झुकने का आरोप लगाया।

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प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने पुलिस द्वारा कोर्ट के पहले के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर चिंता व्यक्त की और मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित की है। 28 नवंबर को, पुलिस आयुक्त और यमुना नगर, प्रयागराज के डीसीपी सहित संबंधित पुलिस अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए और हलफनामा प्रस्तुत किया कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्रारंभिक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी के आचरण की जांच चल रही है।

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हालांकि, अदालत ने पाया कि हलफनामे में संबंधित अधिकारी के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की योजना के बारे में विशिष्ट विवरण का अभाव था। जवाब में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अधिक विस्तृत हलफनामा प्रदान करने के लिए विस्तार की मांग की।

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