धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IOCL डीलरशिप रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को IOCL डीलरशिप रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसके तहत डिविजनल रिटेल हेड, नोएडा डिविजनल ऑफिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ता की डीलरशिप

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