इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 498A IPC के तहत दोषी करार दिए गए आरोपियों को रिहा करने का दिया आदेश कहा, घटना 22 साल पहले हुई थी और आरोपियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए थे

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ ने धारा 498-Aआईपीसी के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी को रिहा कर दिया, चूंकि घटना 22 साल पहले हुई थी और आरोपियों के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा केस अपराध से उत्पन्न निर्णय और आदेश को चुनौती देने

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