इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें पीलीभीत नगर निकाय द्वारा स्थानीय पार्टी कार्यालय खाली कराने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि पार्टी पहले ही इसी मामले में सिविल कोर्ट का रुख कर चुकी है, इसलिए वह एक ही मामले में दो कानूनी उपाय नहीं अपना सकती। अदालत ने कहा, “एक ही कारण के लिए एक साथ दो राहतें नहीं ली जा सकतीं।”
समाजवादी पार्टी का कहना था कि नगर निकाय ने 12 नवंबर 2020 को उसे बिना सुनवाई का मौका दिए परिसर खाली करने का आदेश दे दिया।

इससे पहले 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले में पार्टी की याचिका खारिज कर दी थी और उसके पीलीभीत जिलाध्यक्ष को इस मुद्दे पर कोई नई याचिका दाखिल करने से रोक दिया था।
