आर्बिट्रेशन अपीलों में देरी की माफी के लिए सरकारी तंत्र प्रशासनिक बाधाओं को ‘पर्याप्त कारण’ नहीं बता सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीमा कानून (Law of Limitation) और आर्बिट्रेशन न्यायशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में माना है कि सरकारी विभाग मध्यस्थता निर्णयों (आर्बिट्रल अवॉर्ड) को चुनौती देने में हुई देरी को माफ कराने के लिए विशेष छूट का दावा नहीं कर सकते और न ही प्रशासनिक लालफीताशाही को ‘पर्याप्त कारण’ (Sufficient Cause) बता सकते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट, लखनऊ के उस आदेश की पुष्टि की, जिसने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत आपत्तियां दाखिल करने में हुई 28 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था। यह फैसला जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद गोरखपुर जिले के तहसील सहजनवा में स्थित मैसर्स गैलेंट इस्पात लिमिटेड के एकीकृत स्टील प्लांट के लिए आवश्यक एक निजी रेलवे साइडिंग के लीज समझौते से शुरू हुआ था। सहजनवा रेलवे स्टेशन से अपने प्लांट तक कच्चे माल के परिवहन के लिए कंपनी को रेल मंत्रालय से लीज रेंट/लाइसेंस शुल्क पर 7,702.07 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता थी।

प्रारंभ में, रेलवे अधिकारियों ने वार्षिक लीज रेंट 15,87,527 रुपये तय किया था। अत्यधिक शुल्कों के संबंध में कंपनी के आवेदनों के बाद, रेलवे ने ग्राम लुचाई में 3,660 वर्ग मीटर भूमि को गैर-कृषि (आवासीय) और ग्राम डोमहरमाफी में 4,502 वर्ग मीटर भूमि को कृषि के रूप में पुन: वर्गीकृत किया, जिससे वार्षिक लीज रेंट घटाकर 9,60,684 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। इस संबंध में 16 जून 2010 को एक समझौता निष्पादित किया गया था।

उक्त समझौते की अवधि समाप्त होने पर, रेलवे अधिकारियों ने 2 जून 2016 को एक नया समझौता प्रस्तावित किया, जिसमें लीज रेंट बढ़ाकर 13,47,409 रुपये प्रति वर्ष प्लस 7% सर्विस टैक्स कर दिया गया। प्रतिवादी कंपनी ने इस बढ़ोतरी को चुनौती दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। चूंकि समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज शामिल था, इसलिए हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 के आदेश के तहत विवाद के समाधान के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) की नियुक्ति की।

8 दिसंबर 2023 को, एकमात्र मध्यस्थ ने गैलेंट इस्पात लिमिटेड के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जिसमें रेलवे को वार्षिक लीज रेंट घटाकर 1,23,300 रुपये करने और पहले से एकत्र की गई अत्यधिक राशि के रूप में 1,79,26,701 रुपये 8% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।

इस आर्बिट्रल अवॉर्ड से व्यथित होकर, रेलवे अधिकारियों ने कमर्शियल कोर्ट, लखनऊ के समक्ष धारा 34 के तहत आपत्तियां दाखिल कीं, साथ ही धारा 34(3) के प्रावधान के तहत 28 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। 5 जून 2025 को, कमर्शियल कोर्ट ने देरी माफी आवेदन को खारिज कर दिया और परिणाम स्वरूप आपत्तियों को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रेलवे द्वारा कोई ‘पर्याप्त कारण’ स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके बाद रेलवे ने कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 की धारा 13 सहपठित आर्बिट्रेशन एक्ट, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर की।

पक्षों की दलीलें

रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्र सरकार के वकील दीपमांशु दास ने तर्क दिया कि 28 दिनों की देरी अधिनियम की धारा 34(3) के तहत अनुमेय 30 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि देरी प्रशासनिक अनिवार्यताओं और विभागों के बीच फाइलों की प्रक्रियात्मक आवाजाही के कारण हुई थी। काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी संस्थाओं को, जो विभिन्न वैधानिक कार्यों में लगी हुई हैं, अंतर्निहित प्रशासनिक बाधाओं के कारण रियायत दी जानी चाहिए। उन्होंने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि चूंकि रेलवे का पक्ष गुण-दोष (Merits) के आधार पर मजबूत था, इसलिए देरी माफी पर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस मामले में वकील अनुज दयाल और राजेश कुमार सिंह द्वारा तैयार की गई कानूनी राय और फाइलिंग का संदर्भ दिया गया।

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गैलेंट इस्पात लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा, अधिवक्ता आकाश मिश्रा, अकबर अहमद और उत्कर्ष वर्धन सिंह के साथ, ने पलटवार करते हुए कहा कि 30 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर भी, देरी माफी के लिए ‘पर्याप्त कारण’ स्थापित करना आवश्यक है, जिससे यह साबित हो सके कि पार्टी ने लापरवाही से काम नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि फाइलों की केवल प्रशासनिक आवाजाही कोई वैध आधार नहीं बनती है। आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 18 के तहत समान व्यवहार के सिद्धांत पर जोर देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि राज्य निजी वादियों पर तरजीही इलाज की मांग नहीं कर सकता।

अपनी दलीलों के समर्थन में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें बसावराज बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार बनाम बोर्से ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य बनाम भेरूलाल, मध्य प्रदेश राज्य बनाम चैतराम मयवाड़े, यूपी राज्य बनाम सुच्चा सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश चंद शिवहरे एंड ब्रदर्स, और कार्यकारी अभियंता जल निकासी मंडल बनाम मैसर्स आयुष कंस्ट्रक्शन शामिल हैं।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण

डिवीजन बेंच ने विचार के लिए दो प्राथमिक प्रश्न तैयार किए:

  1. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 37 के तहत अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप का दायरा।
  2. क्या अपीलकर्ताओं ने 28 दिनों की देरी को सही ठहराने के लिए अधिनियम की धारा 34(3) के तहत ‘पर्याप्त कारण’ का प्रदर्शन किया।

धारा 37 के अधिकार क्षेत्र का दायरा

वैधानिक ढांचे और हाल के उदाहरणों की जांच करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि धारा 37 का अधिकार क्षेत्र कड़ाई से सीमित और संकीर्ण है। एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट, और बॉम्बे स्लम रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड बनाम समीर नारायण भोजवानी का हवाला देते हुए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलीय अदालत धारा 37 के तहत आर्बिट्रल अवॉर्ड के गुणों का स्वतंत्र रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सनमन राइस मिल के फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने टिप्पणी की कि धारा 37 के तहत अपीलीय शक्ति यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि क्या धारा 34 अदालत ने अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है:

“विषय पर कानून की उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, मध्यस्थता मामलों में अदालत के हस्तक्षेप का दायरा व्यावहारिक रूप से प्रतिबंधित है, यदि पूरी तरह से वर्जित नहीं है, और यह हस्तक्षेप केवल धारा 34 के तहत निर्धारित सीमा तक ही सीमित है। अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय शक्ति धारा 34 के दायरे तक सीमित है। इसका उपयोग केवल यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाली अदालत ने अपनी सीमा के भीतर काम किया है या वह अपनी सीमा से बाहर गई है या उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में विफल रही है।”

कोर्ट ने नोट किया कि धारा 37 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र “अपीलीय अदालत की शक्ति सिविल अदालतों को पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त पर्यवेक्षण शक्ति के समान है।”

‘पर्याप्त कारण’ साबित करने में विफलता

देरी के मुद्दे पर विचार करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि धारा 34(3) के तहत तीन महीने की वैधानिक अवधि 7 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी। रेलवे द्वारा दायर हलफनामे का विश्लेषण करते हुए, कोर्ट ने समयसीमा की जांच की: 29 जनवरी 2024 को प्रारंभिक कानूनी राय के लिए 51 दिन लगे; 12 फरवरी 2024 को लखनऊ में कानून विभाग को फाइल स्थानांतरित करने में 14 दिन लगे; 29 फरवरी 2024 को कानून विभाग की राय के लिए 16-17 दिन लगे; और 14 मार्च 2024 को वकील नामांकित करने में दो सप्ताह से अधिक का समय लगा।

कोर्ट ने निष्क्रियता की एक गंभीर अवधि को रेखांकित किया, जहां 18 मार्च 2024 को पेपर बुक तैयार होने के बाद, अधिकारियों को हस्ताक्षर करने और 5 अप्रैल 2024 को फाइलिंग के लिए वकील को कागजात वापस करने में 17 दिन लगे, जबकि रेलवे कार्यालय और कमर्शियल कोर्ट दोनों लखनऊ शहर में ही स्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के शिवम्मा (मृतक) बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि ‘पर्याप्त कारण’ को घोर लापरवाही, जानबूझकर निष्क्रियता या आकस्मिक उदासीनता के लिए एक ढीले उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

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प्रशासनिक लालफीताशाही के कारण सरकारी विभागों को ढील दिए जाने के तर्क को खारिज करते हुए, कोर्ट ने पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड का संदर्भ दिया, जिसमें शीर्ष अदालत को उद्धृत किया गया:

“सीमा का कानून निस्संदेह सभी पर लागू होता है, जिसमें सरकार भी शामिल है।”

“देरी की माफी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए किसी प्रत्याशित लाभ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही नजर से संरक्षण प्रदान करता है और इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए मोड़ा नहीं जाना चाहिए।”

पीठ ने यह भी नोट किया कि आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 18 के तहत, मुकदमेबाज़ी करने वाले दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शिवम्मा (मृतक) और मणीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम का हवाला देते हुए, कोर्ट ने माना कि गुण-दोष के आधार पर किसी मामले की मजबूती देरी के लिए ‘पर्याप्त कारण’ साबित करने में विफलता को खारिज नहीं कर सकती।

निर्णय

हाईकोर्ट ने माना कि रेलवे अधिकारियों ने लापरवाही से काम किया और ‘पर्याप्त कारण’ स्थापित करने की न्यूनतम सीमा को पूरा करने में विफल रहे। कमर्शियल कोर्ट के 5 जून 2025 के आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय बनाम गैलेंट इस्पात लिमिटेड

वाद संख्या: आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 37 के तहत अपील संख्या 25/2025

पीठ: जस्टिस राजन रॉय, जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी

निर्णय की तिथि: 29 जुलाई 2026

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