इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई 8 मई तक टाली

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले ने लोगों और मीडिया का खूब ध्यान खींचा है और इसकी अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

जांच के घेरे में आए इरफान सोलंकी पर 2022 में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोप है। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 386 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर जबरन वसूली करने का आरोप है। यह मामला कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में लगे आरोपों से जुड़ा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 अप्रैल को दिए गए पिछले न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करने के बाद सुनवाई स्थगित की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया गया। इस हाई-प्रोफाइल मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोलंकी से जुड़ी कानूनी लड़ाई को जारी रखते हुए आगामी सुनवाई की तारीख तय की।

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