कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में एक व्यक्ति को 5 साल कैद की सजा सुनाई

आइजोल में एक विशेष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अदालत ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक फर्म में 268 लाख रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में सह-आरोपी मुस्ताकुर रहमान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पिछले हफ्ते, विशेष न्यायाधीश एचटीसी लालरिंचन ने रहमान को धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराया था।

सोमवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।

गुवाहाटी के रहने वाले रहमान ने सरकार के स्वामित्व वाली मिजोरम कृषि विपणन निगम (एमएएमसीओ) में एक सलाहकार के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था।

उन्हें 2015 में MAMCO के पूर्व प्रबंध निदेशक, उनके सह-आरोपी लालरेमथांगा के साथ 268 लाख रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

लालरेमथांगा को इसी अदालत ने पिछले साल नवंबर में दोषी ठहराया था और पांच साल के कठोर कारावास के अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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