आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी हालिया गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। खान, जिन्हें 2 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में उनके मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है।
गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओखला में उनके आवास पर कई तलाशी ली, जिसके बाद उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खान के खिलाफ आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उत्पन्न हुए हैं, जो 2018 और 2022 के बीच अवैध कर्मचारियों की भर्ती और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से पट्टे पर देने के आरोपों पर केंद्रित हैं।
अपनी जांच के दौरान, ईडी ने दावा किया कि उन्हें पर्याप्त भौतिक और डिजिटल सबूत मिले हैं, जो खान के मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का सुझाव देते हैं। ईडी के अनुसार, खान और उनके कथित सहयोगियों- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी ने इन कार्यों से अवैध रूप से लाभ उठाया, अवैध धन को रियल एस्टेट और अन्य निवेशों में लगाया।
आप में खान की प्रमुख भूमिका और वक्फ बोर्ड में उनकी पिछली स्थिति को देखते हुए इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है।