सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में नोटिस जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों के प्रशासन के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता के वकील (वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन) ने प्रस्तुत किया कि सरकारी सेवकों
