इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की सहमति के बिना याचिका दायर करने के आरोपी वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याची की सहमति के बिना उसकी सहमति के उसकी ओर से याचिका दायर करने के आरोपी एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ धारा 120-बी  420, 467, 468 और 471 आईपीसी की के तहत दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की

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