सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेशों के खिलाफ अपील केवल असेसिंग ऑफ़िसर के अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाएगी। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दोहराया कि एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आईटीएटी के स्थान पर निर्भर नहीं है, क्योंकि
