आज Supreme Court में माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की एक बेंच ने ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह मामला शाहीन बाग से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की उत्पत्ति का उल्लेख किया, जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से शुरू होता
