गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशानिर्देश जारी किए हैं, ये दिशानिर्देश 31.10.2020 तक प्रभावी होंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर निम्न गतिविधियों की अनुमति है कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र में, निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें 15 अक्टूबर 2020 के बाद, क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों और
