भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ‘अवार्ड’ के बिना धारा 64 का रेफरेंस नहीं दिया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR एक्ट, 2013) की धारा 64 के तहत सक्षम प्राधिकारी को रेफरेंस तब तक नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि अधिनियम के तहत कोई औपचारिक ‘अवार्ड’ पारित न किया गया हो। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी की खंडपीठ ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) को धारा 64 के तहत भूमि विवाद को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि वैधानिक प्रावधानों की लागू होने की योग्यता विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है और कानून के खिलाफ एस्टॉपेल (विबंध) का सिद्धांत लागू नहीं होता।

मामले का बैकग्राउंड

यह मामला चित्तूर जिले के थिमसमुद्रम राजस्व गांव में स्थित 1.63 एकड़ (सर्वे नंबर 82/9A में 0.81 ½ एकड़ और सर्वे नंबर 82/9B में 0.81 ½ एकड़) जमीन के स्वामित्व से जुड़ी एक रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 30008/2023) से उत्पन्न हुआ था। वी. षणमुगम और तीन अन्य याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने 1977 की पंजीकृत बिक्री विलेखों (सेल डीड) के माध्यम से यह जमीन खरीदी थी और वे इसके मुआवजे के हकदार हैं। उन्होंने इस जमीन को डीकेटी (आवंटित) भूमि बताकर मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) लेआउट के लिए प्रतिवादी संख्या 5 को आवंटित करने के प्रस्ताव को चुनौती दी थी।

मामले में अपीलकर्ता टी. सुब्रमण्यम ने पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया कि उन्हें डीकेटी पट्टा दिया गया था और उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड व 1B नमूना में दर्ज है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की सेल डीड को खारिज करते हुए मुआवजा पाने का अपना अधिकार जताया।

दूसरी ओर, तहसीलदार (प्रतिवादी संख्या 4) ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि जमीन मूल रूप से ‘सरकारी ड्राई’ के रूप में वर्गीकृत थी और 1955 में आवंटित की गई थी। राजस्व अधिकारी ने तर्क दिया कि डीकेटी नियमों के तहत आवंटित जमीन को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए बिक्री लेनदेन अवैध था। सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि को कभी भी वापस (रिफॉर्म/रिज़्यूम) लेने के लिए स्वतंत्र है।

सिंगल जज ने 17 दिसंबर 2025 को याचिका का निपटारा करते हुए दोनों पक्षों को 2013 अधिनियम की धारा 64 के तहत ‘प्राधिकारी’ के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था और संयुक्त कलेक्टर को राशि का भुगतान रोके रखते हुए मामला रेफर करने का आदेश दिया था। 21 जनवरी 2026 को वकीलों के संयुक्त प्रतिनिधित्व पर इस आदेश में संशोधन कर संयुक्त कलेक्टर की जगह राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) को रेफरेंस भेजने का निर्देश दिया गया। इसके खिलाफ टी. सुब्रमण्यम ने रिट अपील संख्या 280/2026 दायर की।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि 2013 अधिनियम की धारा 64 के तहत रेफरेंस तभी हो सकता है जब अधिनियम के तहत कोई ‘अवार्ड’ अस्तित्व में हो। चूंकि भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही शुरू ही नहीं की गई थी और न ही कोई अवार्ड पारित हुआ था, इसलिए धारा 64 लागू होने का सवाल ही नहीं उठता।

हाईकोर्ट द्वारा इस बात पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद, राजस्व मंडल अधिकारी ने 7 जुलाई 2026 को एक हलफनामा दायर किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि भूमि अधिग्रहण की औपचारिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी; बल्कि 21 जून 2016 के जीओ एमएस नंबर 259 के तहत बाजार मूल्य का भुगतान करके जमीन वापस ली गई थी, जिसमें मुआवजे की गणना 2013 अधिनियम के मापदंडों के अनुसार ही की गई थी।

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दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि 21 जनवरी 2026 का संशोधन आदेश दोनों पक्षों की सहमति से पारित हुआ था, इसलिए अपीलकर्ता अब धारा 64 की अयोग्यता का मुद्दा उठाने से एस्टॉप्ड (बाध्य) है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

2013 अधिनियम की धारा 64 की योजना का विश्लेषण करते हुए खंडपीठ ने ध्यान दिलाया कि यह प्रावधान केवल उस असंतुष्ट व्यक्ति को प्राधिकारी के समक्ष रेफरेंस मांगने की अनुमति देता है जिसने अवार्ड को स्वीकार न किया हो।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“इसलिए, धारा 64 लागू होने के लिए एक ‘अवार्ड’ का होना अनिवार्य है और किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उस अवार्ड को स्वीकार न किया गया हो। यदि कोई अवार्ड ही अस्तित्व में नहीं है, तो धारा 64 के तहत रेफरेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी असंतुष्ट हितबद्ध पक्षकार का सवाल ही नहीं उठता।”

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए एस्टॉपेल के तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अविवादित तथ्यों पर कानूनी प्रावधानों की लागू होने की योग्यता एक शुद्ध कानूनी प्रश्न है:

“अविवादित तथ्यों पर धारा 64 जैसे कानूनी प्रावधानों के लागू होने का प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि सही प्रावधान लागू नहीं किया जाना चाहिए, और यदि विद्वान वकीलों द्वारा कोई गलत प्रावधान लागू बताए जाने पर आदेश पारित कर दिया गया था, तो उस आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।”

स्थापित न्यायिक नज़ीरों का हवाला देते हुए खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों स्टेट ऑफ यूपी बनाम यूपी राज्य खनिज विकास निगम संघर्ष समिति (2008) 12 SCC 675 और एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड II बनाम एमवी नायडू (2001) 2 SCC 62 का जिक्र किया और दोहराया कि “कानून के खिलाफ कोई एस्टॉपेल नहीं हो सकता।”

हाईकोर्ट का निर्णय

खंडपीठ ने रिट अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल जज के 16/17 दिसंबर 2025 और 21 जनवरी 2026 के आदेशों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने रिट याचिका को उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया ताकि इस बात पर नए सिरे से विचार किया जा सके कि क्या 2013 अधिनियम के तहत कोई ‘अवार्ड’ पारित किया गया था या यह केवल भूमि वापसी का मामला था, और क्या धारा 64 का सहारा लिया जा सकता है।

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हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि वापसी की कार्यवाही के संबंध में सरकारी अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामा रिट याचिका के रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: टी. सुब्रमण्यम बनाम वी. षणमुगम और 8 अन्य
वाद संख्या: रिट अपील संख्या 280/2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी
निर्णय की तिथि: 13.07.2026

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