एक ही तथ्य और संपत्ति पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का अपराध एक साथ नहीं चल सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि एक ही तथ्य और संपत्ति के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धारा 406 के तहत अमानत में खयानत (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने रियल एस्टेट के एक विफल संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) से जुड़े आपराधिक मामले को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि संपत्ति विकास और योजना अनुमति न मिलने से जुड़े विशुद्ध नागरिक विवाद को बेवजह आपराधिक रंग दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद की शुरुआत 23 मई 2012 को हुई थी, जब भूमि मालिकों जी. स्वामीनाथन और उनकी पत्नी एस. राधिका मालिनी (अपीलकर्ताओं) ने चेन्नई के कांचीपुरम जिले के शोलिंगनल्लूर गांव में 0.50 एकड़ ज़मीन पर आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए मेसर्स भारत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं अधिकृत प्रतिनिधि (शिकायतकर्ता) के साथ एक अनावंटित संयुक्त विकास समझौता (जेडीए) किया था। उसी दिन, ज़मीन मालिकों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) निष्पादित की, और निर्माण कंपनी ने दो चेक के माध्यम से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये) की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का भुगतान किया।

इसके बाद, निर्माण कंपनी ने चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए) के समक्ष योजना अनुमति के लिए आवेदन किया। हालांकि, 26 अगस्त 2013 को सीएमडीए ने आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह भूमि 31 दिसंबर 1989 के बाद बनाए गए एक अमान्य लेआउट का हिस्सा है और यह 250 मीटर की आवश्यक सार्वजनिक सड़क की शर्त को पूरा नहीं करती है।

इसके बाद, 5 जनवरी 2018 को ज़मीन मालिकों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में दी गई जीपीए को रद्द कर दिया और पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से ज़मीन किसी तीसरे पक्ष, श्रीमती भानुमति को बेच दी। 9 जनवरी 2018 को, शिकायतकर्ता ने पुलिस आयुक्त, चेन्नई के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ज़मीन मालिकों ने संपत्ति की कानूनी खामियों को छिपाया, कंपनी को 3 करोड़ रुपये देने के लिए प्रेरित किया और सुरक्षा जमा राशि लौटाए बिना संपत्ति को अवैध रूप से बेच दिया। उसी दिन, ज़मीन मालिकों ने भी एक कानूनी नोटिस जारी कर मूल मालिकाना दस्तावेज़ वापस करने का अनुरोध किया और 3 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि वापस करने की पेशकश की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत आवेदन के बाद, सेंट्रल क्राइम ब्रांच-I, चेन्नई द्वारा प्राथमिकी (संख्या 181/2021) दर्ज की गई। इसके बाद, 23 मार्च 2023 को आरोप पत्र दायर किया गया, जिससे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, विशेष अदालत सीसीबी, सीबीसीआईडी, एगमोर, चेन्नई के समक्ष आईपीसी की धारा 406 और 420 के साथ धारा 109 और 34 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई।

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मद्रास हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2025 को ज़मीन मालिकों की धारा 482 सीआरपीसी के तहत दर्ज याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की गई थी।

पक्षों के तर्क

ज़मीन मालिकों के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की शिकायतें पूरी तरह से संविदात्मक प्रकृति की थीं, जो संयुक्त विकास समझौते, योजना अनुमति न मिलने, जीपीए रद्द करने और संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न हुई थीं। यह तर्क दिया गया कि पक्षकारों ने पहले ही मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की कार्यवाही शुरू कर दी थी, जिसके तहत 12 अप्रैल 2023 को एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय में शिकायतकर्ता को सभी मूल मालिकाना दस्तावेज़ वापस करने और ज़मीन मालिकों को 3 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने कहा कि जेडीए की धारा 6 के तहत उचित जांच (ड्यू डिलिजेंस) की जिम्मेदारी निर्माण कंपनी पर थी, और योजना अनुमति न मिलने के लिए ज़मीन मालिकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, उन्होंने ध्यान दिलाया कि शिकायतकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत इस मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी है, जिससे साबित होता है कि सिविल उपायों का पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा था।

इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ज़मीन मालिक 1996 से इस संपत्ति के मालिक थे और उन्हें पूरी जानकारी थी कि यह एक अमान्य लेआउट है। यह तर्क दिया गया कि उन्होंने स्पष्ट स्वामित्व के संबंध में झूठे दावे करके कंपनी को 3 करोड़ रुपये देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया, और बाद में सुरक्षा जमा राशि लौटाए बिना ज़मीन तीसरे पक्ष को बेच दी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब शुरुआत से ही कपटपूर्ण इरादे का सबूत हो, तो सिविल मामला होने के बावजूद इसे आपराधिक मामले के रूप में चलाया जाना चाहिए।

कोर्ट का विश्लेषण और कानूनी निष्कर्ष

निर्णय सुनाते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने आईपीसी की धारा 406 (अमानत में खयानत) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध साबित करने के लिए आवश्यक घटकों का विश्लेषण किया।

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आईपीसी की धारा 406 के संबंध में, कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा वापसी योग्य सुरक्षा जमा का भुगतान जीपीए के निष्पादन के बदले में किया गया प्रतिफल (कंसीडरेशन) था, न कि संपत्ति की कोई अमानत (एंट्रस्टमेंट)। इसके अलावा, ज़मीन मालिकों ने मूल दस्तावेज़ वापस मिलने पर राशि लौटाने का स्पष्ट प्रस्ताव दिया था। बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 10 एससीसी 663 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की:

“अमानत में खयानत का मामला बनाने के लिए केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने राशि अपने पास रखी। यह भी दिखाया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ताओं ने उसे बेईमानी से निपटाया या बेईमानी से अपने पास रोके रखा। केवल इस तथ्य से कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान नहीं किया, अमानत में खयानत का अपराध नहीं बनता है।”

आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप पर कोर्ट ने माना कि आपराधिक बेईमानी का इरादा लेन-देन की शुरुआत में ही होना चाहिए और किसी अनुबंध के बाद में विफल हो जाने मात्र से इसे पूर्व-कल्पित नहीं माना जा सकता। हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 168 का संदर्भ देते हुए पीठ ने कहा:

“अनुबंध के मात्र उल्लंघन से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही, यानी जिस समय अपराध किया गया कहा जाता है, कपटपूर्ण या बेईमानी का इरादा न दिखाया गया हो।”

कोर्ट ने आगे दलीप कौर बनाम जगनार सिंह (2009) 14 एससीसी 696 का हवाला देते हुए दोहराया कि अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सिविल विवाद में अग्रिम राशि न लौटाना धोखाधड़ी नहीं है। पीठ ने कहा कि डेवलपर्स से अपेक्षा की जाती है कि वे विकास कार्यों में उतरने से पहले गहन जांच-पड़ताल करें, और योजना अनुमति प्राप्त न कर पाने की विफलता को आपराधिक मुकदमे का हथियार नहीं बनाया जा सकता।

एक ही अभियुक्त पर दोनों धाराओं के तहत एक साथ आरोप लगाए जाने पर, पीठ ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम यूपी राज्य (2024) 10 एससीसी 690 में तय कानूनी सिद्धांत का हवाला दिया:

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“यद्यपि अमानत में खयानत और धोखाधड़ी दोनों अपराधों में बेईमानी की नीयत शामिल होती है, फिर भी वे परस्पर अपवर्जी (एक-दूसरे से अलग) हैं और अपनी बुनियादी अवधारणा में भिन्न हैं।”

“ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।”

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संयुक्त विकास समझौते के तहत 3,00,00,000 रुपये की वैध अमानत थी, तो यह धोखाधड़ी का मामला नहीं हो सकता; और इसके विपरीत, यदि योजना स्वीकृति खारिज कर दी गई थी, तो पैसे न लौटाना अमानत में खयानत नहीं है।

सिविल विवादों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (2006) 6 एससीसी 736 का संदर्भ दिया:

“यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या मूल रूप से नागरिक (सिविल) प्रकृति के किसी मामले को आपराधिक अपराध का रूप दे दिया गया है। आपराधिक कार्रवाई कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का कोई छोटा रास्ता (शॉर्टकट) नहीं है।”

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 सप्लीमेंट 1 एससीसी 335) के सिद्धांतों को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2025 के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपील को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने एफआईआर संख्या 181/2021 और 23 मार्च 2023 के आरोप पत्र से उत्पन्न मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, विशेष अदालत सीसीबी, सीबीसीआईडी, एगमोर, चेन्नई के समक्ष लंबित सी.सी. संख्या 2776/2023 की पूरी कार्रवाई को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां किसी भी पक्ष को गुण-दोष के आधार पर अपने सिविल उपायों को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेंगी।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: जी. स्वामीनाथन एवं एक अन्य बनाम राज्य, प्रतिनिधित्व उप-निरीक्षक पुलिस एवं एक अन्य
वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2026 – विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 10294 / 2025 से उद्भूत
पीठ: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान
निर्णय की तिथि: 31 जुलाई 2026

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