विधानसभा के समक्ष नियम प्रस्तुत न करने पर पेनल्टी का प्रावधान न होना नियम को मार्गदर्शक बनाता है; सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारी का प्रोमोशन बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 95(3) के तहत सेवा नियमों को विधानसभा के पटल पर रखने की आवश्यकता केवल मार्गदर्शक (डायरेक्टरी) प्रकृति की है, और इसे प्रस्तुत न करने से पंजीयक (रजिस्ट्रार) द्वारा किए गए नियम संशोधनों की वैधता समाप्त नहीं होती। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर के एक कर्मचारी के प्रोमोशन को निरस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने माना कि वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सेवा नियम बनाने की शक्ति में उन्हें संशोधित करने या हटाने की अंतर्निहित शक्ति भी शामिल होती है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद एस. पी. चंद्राकर (अपीलकर्ता) और किशोर बाघ (उत्तरदाता सं. 5) के बीच का है, जो दोनों जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (DCCBL) के कर्मचारी हैं। बैंक में कर्मचारियों की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा (नियोजन, निबंधन, तथा उनकी कार्य स्थिति) नियम, 1982 (नियम 1982) के तहत संचालित होती हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 55 के तहत बनाया गया था।

1982 के नियमों के मूल नियम 5(3)(ए) के तहत विशेष तकनीकी कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों—जैसे चंद्राकर, जिन्हें मूल रूप से सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था—को गैर-तकनीकी या प्रशासनिक पदों पर नियुक्त या अवशोषित (अब्जॉर्ब) करने पर रोक थी। 4 जुलाई 2005 को, सहकारिता समितियों के पंजीयक सुब्रत साहू ने धारा 55(1) के तहत एक आदेश जारी कर नियम 5(3)(ए), (बी) और (सी) को हटा दिया। इसके बाद, 13 अगस्त 2010 को अपर पंजीयक ने बैंक की सभी शाखाओं को एक पत्र जारी कर सूचित किया कि तकनीकी कर्मचारियों को उच्च पदों और वेतनमानों में प्रोमोशन के योग्य बनाने के लिए क्लॉज 5(3)(ए) को हटा दिया गया है।

विभाग पदोन्नति समिति (DPC) की 20 दिसंबर 2010 की सिफारिशों के आधार पर, चंद्राकर को 30 दिसंबर 2010 को अपर प्रबंधक के पद पर प्रोमोशन दिया गया। किशोर बाघ ने इस प्रोमोशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। तेरह साल बाद, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने चंद्राकर के प्रोमोशन को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि बाघ को काल्पनिक (नोशनल) आधार पर प्रोमोशन दिया जाए। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार अग्रवाल के मामलों का हवाला दिया, और माना कि कार्यकारी निर्देश वैधानिक नियमों को रद्द नहीं कर सकते और धारा 55(1) के तहत कोई औपचारिक वैधानिक संशोधन आदेश रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया था।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता और राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पंजीयक के पास 1960 के अधिनियम की धारा 55(1) के तहत सेवा शर्तें तय करने की स्पष्ट वैधानिक शक्ति थी, जिसके साथ साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के तहत नियमों को संशोधित करने या हटाने की अंतर्निहित शक्ति भी मौजूद थी। उन्होंने तर्क दिया कि अपर पंजीयक द्वारा जारी परिपत्र पंजीयक के निर्देशों के तहत ही जारी किया गया था और यह वैधानिक शक्ति का वैध प्रयोग था।

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उत्तरदाता सं. 5 (किशोर बाघ) का तर्क था कि चंद्राकर की नियुक्ति एक तकनीकी पद पर हुई थी और उन्हें प्रशासनिक पद पर प्रोमोट नहीं किया जा सकता था। उन्होंने दावा किया कि अपर पंजीयक द्वारा जारी पत्र एक केवल कार्यकारी परिपत्र (एग्जीक्यूटिव सर्कुलर) था जिसने वैधानिक सेवा नियमों की अनदेखी की।

अदालत का विश्लेषण और नजीरें

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या पंजीयक द्वारा सूचित किया गया संशोधन कानून के अनुसार वैध रूप से किया गया था। नियमों में संशोधन करने की शक्ति पर विचार करते हुए अदालत ने माना कि 1960 के अधिनियम की धारा 55(1) पंजीयक को सेवा नियम बनाने का अधिकार देती है। साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 का हवाला देते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि नियम बनाने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास उन्हें संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति होती है।

शक्तियों के प्रत्यायोजन और आदेश के नामकरण पर, शीर्ष अदालत ने ध्यान दिलाया कि अधिनियम पंजीयक की सहायता के लिए अपर पंजीयक की नियुक्ति की अनुमति देता है, और संबंधित पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था “पंजीयक द्वारा आदेशित”। इस तर्क का उत्तर देते हुए कि कार्यकारी निर्देश वैधानिक नियमों का स्थान नहीं ले सकते, अदालत ने माना कि जहां वैधानिक शक्ति मौजूद होती है, वहां जिस नामकरण के तहत उस शक्ति का प्रयोग किया गया है, उससे कार्रवाई अमान्य नहीं हो जाती। अदालत ने किरण देवी बनाम बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का संदर्भ दिया, जिसमें मुंसीपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद बनाम बेन हीराबेन मणिलाल और हुकमचंद मिल लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा गया था:

“यह भली-भांति स्थापित है कि किसी शक्ति का प्रयोग, यदि वास्तव में ऐसी शक्ति मौजूद है, उस क्षेत्राधिकार से संदर्भित माना जाएगा जो इसे वैधता प्रदान करता है, न कि उस क्षेत्राधिकार से जिसके तहत यह निरर्थक हो जाए, भले ही धारा का उल्लेख न किया गया हो या किसी भिन्न या गलत प्रावधान का संदर्भ दिया गया हो।”

अधिनियम की धारा 95(3) के तहत नियमों को प्रस्तुत करने के नियम—जिसमें कहा गया है कि सभी नियमों को विधानसभा के पटल पर “रखा जाएगा”—पर विचार करते हुए पीठ ने विश्लेषण किया कि क्या यह प्रावधान अनिवार्य है या मार्गदर्शक। यूपी राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, यूपी राज्य बनाम बाबूराम उपाध्याय, और भीकराज जयपुरिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संविधान पीठ के निर्णयों का हवाला देते हुए, अदालत ने माना कि “होगा/जाएगा” (शैल) शब्द का प्रयोग स्वतः किसी प्रावधान को अनिवार्य नहीं बना देता। यूपी राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव का उल्लेख करते हुए अदालत ने रेखांकित किया:

“कोई कानून अनिवार्य है या मार्गदर्शक, यह विधायिका के इरादे पर निर्भर करता है, न कि उस भाषा पर जिसमें वह इरादा व्यक्त किया गया है। विधायिका के अर्थ और मंशा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इसे न केवल प्रावधान की शब्दावली से, बल्कि उसकी प्रकृति, उसकी संरचना और एक या दूसरे तरीके से व्याख्या करने पर होने वाले परिणामों पर विचार करके तय किया जाना चाहिए…”

भीकराज जयपुरिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (लिवरपूल बरो बैंक बनाम टर्नर में लॉर्ड कैंबेल के कथन का संदर्भ) को उद्धृत करते हुए अदालत ने नोट किया:

“ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता कि अनिवार्य प्रावधानों को केवल मार्गदर्शक माना जाए या अवज्ञा के लिए निहित अमान्यता के साथ बाध्यकारी माना जाए। न्याय के अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे व्याख्या किए जाने वाले कानून के पूरे दायरे पर ध्यानपूर्वक विचार करके विधायिका के वास्तविक इरादे तक पहुंचने का प्रयास करें।”

एटलास साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य की तीन जजों की पीठ, के.टी. प्लांटेशन (पी) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य की पांच जजों की पीठ, और मध्य प्रदेश राज्य बनाम हुकमचंद मिल कर्मचारी के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि धारा 95(3) गैर-अनुपालन के लिए कोई पेनल्टी या परिणाम तय नहीं करती है, इसलिए नियमों को विधानसभा के समक्ष रखने की आवश्यकता केवल मार्गदर्शक है। इसलिए, गैर-अनुपालन पंजीयक की शक्ति के प्रयोग को अमान्य नहीं कर सकता।

प्रोमोशन रद्द होने से पहले बीते 13 वर्षों की अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे पदों के संरक्षण पर जोर दिया:

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“कानून की स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को यह मानकर आश्वस्त होने का अधिकार होना चाहिए कि काफी समय पहले हुआ उसका प्रोमोशन लंबे समय बीत जाने के बाद प्रभावित नहीं होगा।”

कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों के फैसलों को निरस्त कर दिया। अदालत ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. अपीलकर्ता (एस. पी. चंद्राकर) को अपर प्रबंधक के उस पद और स्थिति पर वापस बहाल किया जाएगा, जिससे उन्हें हटाया गया था।
  2. उनकी वरिष्ठता (सीनियरिटी) सुरक्षित रखी जाएगी।
  3. वे कानून के अनुसार देय सभी प्रोमोशन लाभों के हकदार होंगे।
  4. वे 50% पिछले वेतन (बैक वेज) के हकदार होंगे, जिसका भुगतान फैसले की तारीख से दो महीने के भीतर करना होगा, ऐसा न करने पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
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मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: एस. पी. चंद्राकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या… ऑफ 2026 (एसएलपी (सी) संख्या 8726/2024 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
निर्णय की तिथि: 30 जुलाई 2026

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