आजीवन कारावास का मतलब अंतिम सांस तक जेल; अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की दया याचिका अपील की तरह पुनरीक्षित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बिना किसी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 53 सहपठित धारा 45 के तहत आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के शेष पूरे प्राकृतिक जीवन तक जेल की सजा है, जो केवल उसकी अंतिम सांस पर समाप्त होती है। कोर्ट ने दोहराया कि मृत्युदंड के स्थान पर बिना किसी छूट के आजीवन कारावास देने का न्यायिक अधिकार एक स्थापित कानून है और इस मुद्दे को बार-बार उठाने के प्रयास को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि अदालतें संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित कार्यकारी दया आदेशों पर अपीलकर्ता की तरह पुनर्विचार नहीं कर सकती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर चार जुड़ी हुई रिट याचिकाओं का निपटारा करता है:

  • रामआसरे उर्फ फक्कड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने आईपीसी की धारा 364ए, 302 और 201 के तहत उसकी मृत्युदंड की सजा को बदलकर शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में बदल दिया था। उसका तर्क था कि आईपीसी की धारा 302 के तहत केवल दो सजाओं—मृत्युदंड या आजीवन कारावास—का प्रावधान है और शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास असंवैधानिक है।
  • चंदर कांत झा, जिसे आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया था, उसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसकी मृत्युदंड की सजा को बिना किसी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास में बदल दिया गया था।
  • अतबीर सिंह, जिसे आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया था, उसने भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत उसकी दया याचिका स्वीकार किए जाने के बाद अपनी सजा को चुनौती दी। राष्ट्रपति ने उसके मृत्युदंड को बिना पैरोल के शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास में बदल दिया था। उसने तर्क दिया कि केवल यौन अपराधों के लिए ही संसद द्वारा “शेष प्राकृतिक जीवन” का प्रावधान जोड़ा गया था और ऐसी सजाएं दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत वैधानिक छूट के अधिकारों को निष्फल करती हैं।
  • सरबजीत सिंह, गुरदेव सिंह उर्फ बलदेव सिंह और सतनाम सिंह, जिन्हें आईपीसी की धारा 302/307/148/149 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था, उन्होंने राष्ट्रपति के दया आदेशों को चुनौती दी, जिन्होंने उनके मृत्युदंड को बिना किसी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया था।
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पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 302 के तहत केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित है, और यौन अपराधों से संबंधित संशोधनों के अलावा “शेष प्राकृतिक जीवन” पद का कोई वैधानिक आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि इस तरह की सजाएं सीआरपीसी की धारा 432 के तहत छूट मांगने के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत दया शक्तियों के पूर्व इस्तेमाल के बावजूद उनकी सजा को स्वतंत्र रूप से कम किया जाए।

उत्तरदाताओं की ओर से, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और राजा एस. ठाकरे ने अनुच्छेद 32 के तहत पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा इस्तेमाल की गई कार्यकारी शक्ति पर अपील की तरह नहीं बैठ सकता, और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अदालत का विश्लेषण

अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की पोषणीयता पर विचार करते हुए कोर्ट ने एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, वसंता संपत दुपारे बनाम भारत संघ, बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ और के.डी. शर्मा बनाम सेल जैसी मिसालों का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि हालांकि अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन इसका उपयोग अपीलीय प्रक्रिया को दरकिनार करने या कार्यकारी फैसलों के पुनर्मूल्यांकन के लिए शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 72 और 161 के तहत कार्यकारी दया पर न्यायिक समीक्षा के दायरे का परीक्षण करते हुए कोर्ट ने एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, मारू राम बनाम भारत संघ, के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य, केहर सिंह बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन और प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य का उल्लेख किया। कोर्ट ने दोहराया कि दया आदेशों की न्यायिक समीक्षा केवल संकीर्ण आधारों पर ही संभव है:

  1. आदेश बिना दिमाग लगाए पास किया गया हो;
  2. आदेश दुर्भावनापूर्ण हो;
  3. आदेश असंगत या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया हो;
  4. प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया हो; या
  5. आदेश मनमानेपन से ग्रस्त हो।
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कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इनमें से कोई भी आधार पूरा नहीं किया गया था, जिससे राष्ट्रपति के दया आदेशों को बदलने का कोई भी प्रयास अमान्य हो जाता है।

“शेष प्राकृतिक जीवन” की सजा की संवैधानिकता पर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 53 सहपठित धारा 45 (और भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 और 2(17) के संबंधित प्रावधानों) का उल्लेख किया। स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य में तीन जजों की बेंच के फैसले को दोहराते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों के पास दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी से ठीक नीचे आने वाले मामलों के लिए सजा की एक विशेष श्रेणी बनाने का अधिकार है।

स्वामी श्रद्धानंद (2) के तर्क को रेखांकित करते हुए कोर्ट ने उद्धृत किया: “एक कहीं अधिक न्यायसंगत, उचित और उपयुक्त तरीका विकल्पों का विस्तार करना और उस क्षेत्र को अपने हाथ में लेना होगा, जो वास्तव में कानूनन अदालत का अधिकार है, यानी 14 साल के कारावास और मृत्युदंड के बीच का विशाल अंतराल।”

कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद (2) से आगे उद्धृत किया: “इसके अलावा, सजा की एक विशेष श्रेणी का औपचारिकीकरण, हालांकि यह बहुत ही कम मामलों के लिए होगा, इसका यह बड़ा लाभ होगा कि मृत्युदंड कानून की किताब में बना रहेगा, लेकिन इसका वास्तव में बहुत कम उपयोग किया जाएगा, केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में।”

कोर्ट ने नोट किया कि भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल को अंतिम रूप से तय कर दिया था, जिसमें बहुमत के फैसले को उद्धृत किया गया: “हम मानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद (2) में स्थापित यह सिद्धांत कि मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास या 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास द्वारा सजा की एक विशेष श्रेणी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखा जा सकता है, पूरी तरह से सुस्थापित है और हम उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देते हैं।”

दो जजों की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को पुनः उठाने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा: “ऐसा दावा करने की गुंजाइश कहां बचती है कि ऐसी सजाएं अमान्य/असंवैधानिक हैं या धारा 432 सीआरपीसी के रूप में वैधानिक रूप से दिए गए अधिकारों का हनन करती हैं, वह भी दो जजों की पीठ के समक्ष? हम केवल यही कह सकते हैं कि ऐसा प्रयास कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं तो उसका गलत इस्तेमाल जरूर है।”

कोर्ट ने जोसेफ बनाम केरल राज्य का भी उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि यद्यपि कार्यकारी निर्देश समय से पूर्व रिहाई के विकल्पों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपराध की गंभीरता के आधार पर बिना छूट के 14 या 20 वर्ष से अधिक विशेष श्रेणी की सजा देने वाले न्यायिक आदेश वैध रहते हैं।

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अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सभी चार रिट याचिकाओं को दिशाहीन मानते हुए खारिज कर दिया:

  • रामआसरे उर्फ फक्कड़ और चंदर कांत झा की याचिकाएं खारिज कर दी गईं क्योंकि उन्होंने छूट के लिए उपयुक्त सरकार या संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क नहीं किया था, और कानूनी रूप से आजीवन कारावास का अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन है।
  • अतबीर सिंह और सरबजीत सिंह एवं अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी गईं क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत दया शक्ति का प्रयोग कर चुके थे, और न्यायिक समीक्षा के लिए कोई मान्यता प्राप्त आधार स्थापित नहीं किया गया था।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: रामआसरे उर्फ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
वाद संख्या: रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 553/2023
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह
निर्णय की तिथि: 29 जुलाई 2026

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