रीच स्टैकर मोटर वाहन नहीं, आईसीडी की अंदरूनी सड़कें सार्वजनिक स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MVA) के दायरे पर एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) के भीतर संचालित होने वाला ‘रीच स्टैकर’ एमवीए की धारा 2(28) के तहत “मोटर वाहन” की परिभाषा से बाहर है। शीर्ष अदालत ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि कस्टम-बॉन्डेड आईसीडी के भीतर की सड़कें धारा 2(34) के तहत “सार्वजनिक स्थान” (पब्लिक प्लेस) की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें एमवीए की धारा 166 के तहत दायर मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 5 सितंबर 2013 को हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है, जब प्रतिवादी ऋषि रंजन मिश्रा तुगलकाबाद (नई दिल्ली) स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) गए थे। वहां एक रीच स्टैकर—जो शिपिंग कंटेनरों को उठाने और उन्हें एक के ऊपर एक रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी औद्योगिक मशीन है—ने उन्हें टक्कर मार दी और उनका पेल्विक हिस्सा उसके नीचे आ गया। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। दुर्घटना के बाद उन्हें 90 प्रतिशत शारीरिक विकलांगता और 100 प्रतिशत कार्यात्मक (फंक्शनल) विकलांगता का सामना करना पड़ा।

पीड़ित प्रतिवादी ने साकेत कोर्ट स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के समक्ष 75 लाख रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की। बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 3) ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल कर इस दावे का विरोध किया।

9 जनवरी 2018 को एमएसीटी ने बीमा कंपनी के आवेदन को स्वीकार करते हुए दावे की याचिका खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने माना कि एमवीए की धारा 2(28) के तहत किसी मशीन को मोटर वाहन मानने के लिए दो शर्तें पूरी होना जरूरी हैं—पहला, वह यांत्रिक रूप से संचालित हो और दूसरा, सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त हो। साथ ही, बंद परिसरों के भीतर उपयोग के लिए बनी विशेष प्रकार की गाड़ियों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है।

हालांकि, 5 सितंबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले का हवाला देते हुए एमएसीटी के फैसले को पलट दिया और माना कि रीच स्टैकर एक मोटर वाहन है तथा किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में चलने से उसकी यह श्रेणी समाप्त नहीं होती। इस फैसले के खिलाफ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

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पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने तर्क दिया कि तुगलकाबाद आईसीडी अधिनियम के तहत बंद परिसर (एंक्लोज्ड प्रेमाइसेस) की परिभाषा में आता है। उन्होंने कहा कि रीच स्टैकर एक विशेष प्रकार की मशीन है, जिसे कारखानों या बंद औद्योगिक परिसरों के भीतर सीमित उपयोग के लिए ही अनुकूलित किया गया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि आईसीडी के भीतर की सड़कें रीच स्टैकर के अत्यधिक वजन को सहन करने के लिए विशेष रूप से मजबूत बनाई जाती हैं। इन रीच स्टैकर का बिना माल लादे वजन लगभग 71.8 मीट्रिक टन और पूरी क्षमता पर लगभग 102 मीट्रिक टन होता है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 16 जुलाई 2018 की अधिसूचना में निर्धारित 49 से 55 टन की अधिकतम सकल वाहन वजन सीमा से बहुत अधिक है।

दावेदार की ओर से पेश वकील यादव नरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि आईसीडी लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें आपस में जुड़ी हुई व्यापक सड़कें हैं, जहां अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही रहती है, इसलिए यह एक सार्वजनिक स्थान है। उन्होंने कहा कि रीच स्टैकर में उच्च क्षमता का इंजन होता है, यह चेसिस और रबर के टायरों पर टिका होता है, चालकों द्वारा चलाया जाता है और इसे सामान्य सड़कों पर चलने से रोकने वाली कोई तकनीकी बाधा नहीं है।

अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) शतक्षी सिंह ने भी दावेदार के पक्ष का समर्थन किया।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य कानूनी प्रश्नों का विश्लेषण किया: क्या आईसीडी की आंतरिक सड़कें एमवीए की धारा 2(34) के तहत “सार्वजनिक स्थान” हैं, और क्या रीच स्टैकर धारा 2(28) के तहत “मोटर वाहन” की परिभाषा में आता है।

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परिसर की प्रकृति पर विचार करते हुए कोर्ट ने ताराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले का संदर्भ दिया, जिसमें बोलानी ओर्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा गया था: “जब तक किसी क्षेत्र के भीतर जनता को बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है और जहां कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके इसके लिए आवाजाही पर नियंत्रण रखा जाता है, तो वह एक बंद परिसर होगा न कि ‘सार्वजनिक स्थान’।”

पीठ ने माना कि चूंकि तुगलकाबाद आईसीडी भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के तहत एक कस्टम-बॉन्डेड क्षेत्र है, इसलिए वहां केवल अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। आम जनता अधिकार के तौर पर वहां प्रवेश का दावा नहीं कर सकती, इसलिए इसके भीतर की सड़कें एमवीए की धारा 2(34) के तहत “सार्वजनिक स्थान” नहीं बनाती हैं।

रीच स्टैकर के वर्गीकरण पर कोर्ट ने गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य, बोस एब्राहम बनाम केरल राज्य, और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम संतोष सहित कई पूर्व उदाहरणों का परीक्षण किया।

गुडइयर इंडिया लिमिटेड में तय ‘प्रमुख उपयोग’ (डोमिनेंट यूज) के सिद्धांत को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की: “केवल इसलिए कि जिन क्षेत्रों पर ऐसे भारी उपकरण चलते हैं उनमें कभी-कभी सड़कें भी शामिल हो सकती हैं, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे ‘सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित’ थे। सड़क पर ऐसे भारी उपकरण का उपयोग केवल इसके मुख्य उपयोग के लिए सहायक या आकस्मिक हो सकता है। परिभाषा में जोर ‘सड़क पर उपयोग’ शब्दों पर होना चाहिए क्योंकि वे शब्द मुख्य या प्रमुख उपयोग को दर्शाएंगे न कि उस स्थान को जहां यह प्रासंगिक रूप से चल सकता है।”

अदालत ने माना कि रीच स्टैकर की उपयोगिता बंदरगाहों और टर्मिनलों पर कंटेनरों को उठाने और स्थानांतरित करने जैसे विशिष्ट औद्योगिक कार्यों तक ही सीमित है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के निर्णय पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही रीच स्टैकर में पहियों वाले यांत्रिक वाहन की विशेषताएं हों, लेकिन यह एमवीए की धारा 2(28) के दूसरे अपवादात्मक भाग के अंतर्गत आता है, जो केवल बंद परिसरों में उपयोग के लिए अनुकूलित विशेष प्रकार के वाहनों को बाहर रखता है।

अदालत ने कहा: “अपवर्जन जिस तरह से काम करता है, उसमें मोटर वाहन की विशेषताओं का अनुपस्थित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह मानता है कि मोटर वाहन की विशेषताएं होने के बावजूद, कुछ प्रकार के वाहनों को उन वाहनों के बराबर नहीं माना जा सकता जिन्हें सामान्यतः ‘मोटर वाहन’ समझा जाता है।”

पीठ ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) हैदराबाद के संयुक्त परिवहन आयुक्त के एक पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें पुष्टि की गई थी कि रीच स्टैकर मोटर वाहन नियमों के तहत निर्धारित नहीं हैं, वे सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चल सकते और उन्हें एमवीए की धारा 39 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के संदर्भ में अदालत ने एक सतर्कता टिप्पणी जोड़ते हुए स्पष्ट किया: “हालांकि, यह किसी दावेदार के एमवीए के तहत मुआवजा मांगने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा यदि आईसीडी की चार दीवारों के भीतर सामान्य रूप से सड़कों पर चलने वाले ‘नियमित’ वाहन के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है, जिसे विभाग के अधिकारियों या आईसीडी या उसकी प्रक्रियाओं से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में लाया गया हो।”

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए 5 सितंबर 2019 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल कर दिया। पीड़ित के वित्तीय हित की रक्षा करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि यदि दावेदार को पहले ही कोई राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी।

मामले का विवरण

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मामले का शीर्षक: कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम ऋषि रंजन मिश्रा एवं अन्य
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 10526 / 2024
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह
निर्णय की तिथि: 29 जुलाई, 2026

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