बिना शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले वयस्क बेटे को विवाह तक भरण-पोषण देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, फैमिली कोर्ट जज से मांगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट द्वारा पिता को अपने बालिग (वयस्क) बेटे के विवाह होने या उसकी कमाई का साधन बनने तक प्रतिमाह भरण-पोषण देने के निर्देश पर गंभीर रुख अपनाया है। जस्टिस प्रवीन कुमार गिरि की पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित फैमिली कोर्ट जज से 15 दिनों के भीतर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों और किन कानूनी प्रावधानों के तहत एक ऐसे बालिग बेटे के पक्ष में यह आदेश जारी किया गया, जो किसी भी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त नहीं है।

मामले का बैकग्राउंड

यह मामला वर्ष 2009 में पत्नी और उनके बेटे द्वारा पति के खिलाफ धारा 125 CrPC के तहत दायर भरण-पोषण आवेदन से जुड़ा है। बुलंदशहर स्थित परिवार न्यायालय (कोर्ट रूम नंबर 3) की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश नीतू यादव ने 7 नवंबर 2025 को आदेश पारित किया था। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह एक निजी संस्थान में कार्यरत हैं और नियमित वेतन प्राप्त कर रही हैं।

हालांकि, फैमिली कोर्ट ने बेटे के आवेदन को स्वीकार कर लिया और पिता को निम्नलिखित क्रमिक किस्तों में भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का आदेश दिया:

  • 5 फरवरी 2009 (आवेदन की तिथि) से दिसंबर 2013 तक 15,000 रुपये प्रतिमाह
  • जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 तक 30,000 रुपये प्रतिमाह
  • जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 45,000 रुपये प्रतिमाह
  • जनवरी 2024 से लगातार उसके विवाह होने तक या उसके आय अर्जित करने में सक्षम होने तक 60,000 रुपये प्रतिमाह
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फैमिली कोर्ट के इस आदेश से क्षुब्ध होकर पिता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को रद्द करने तथा उस पर रोक लगाने की मांग की।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता (पिता) के अधिवक्ता अविनाश चंद्र श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि उनके बेटे की जन्मतिथि 2 जून 2004 है। भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अनुसार, उसने 2 जून 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर बालिग का दर्जा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार, जब 7 नवंबर 2025 को फैमिली कोर्ट ने आदेश पारित किया, तब बेटा 21 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क हो चुका था।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि CrPC की धारा 125(1)(c) के तहत, कोई भी बालिग संतान केवल तभी भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होती है जब वह “किसी शारीरिक या मानसिक विकृति या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।” अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि यद्यपि कानून और अदालती फैसलों में अविवाहित वयस्क बेटियों को भरण-पोषण देने की अनुमति है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों, लेकिन किसी भी कानूनी प्रावधान में ऐसे बालिग बेटे को भरण-पोषण देने का अधिकार नहीं है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो।

अपनी दलीलों के समर्थन में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का हवाला दिया:

  1. नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (AIR 1997 SC 3280) मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:
    “मुस्लिम कानून के अनुसार बच्चों का भरण-पोषण (नफका) उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और यह पिता का पूर्ण दायित्व है। बेटियां तब तक भरण-पोषण पाने की हकदार हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता (यदि वे कुमारी हैं), या जब तक वे पुनर्विवाह न कर लें (यदि वे तलाकशुदा या विधवा हैं)। बेटे तब तक भरण-पोषण के हकदार हैं जब तक वे बुलूग (वयस्कता) प्राप्त न कर लें यदि वे सामान्य हैं; और जब तक आवश्यक हो यदि वे विकलांग या असहाय हैं।”
    सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नाबालिग बच्चे धारा 125 CrPC के तहत तब तक भरण-पोषण के हकदार हैं जब तक वे बालिग न हो जाएं या स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम न हो जाएं, तथा बेटियों के मामले में जब तक उनका विवाह न हो जाए।
  2. अभिलाषा बनाम प्रकाश (AIR 2020 SC 4355) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य व अन्य बनाम संतरा (श्रीमती) ((2000) 5 SCC 182) का संदर्भ देते हुए कहा था कि “मुस्लिम कानून के तहत, एक पिता अपने बेटों का भरण-पोषण तब तक करने के लिए बाध्य है जब तक वे प्यूबर्टी (वयस्कता) प्राप्त न कर लें।” साथ ही अदालत ने यह भी माना कि हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(3) बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित हिंदू कानून के सिद्धांतों को ही वैधानिक मान्यता देती है।
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याचिकाकर्ता ने बल दिया कि किसी स्वस्थ एवं वयस्क बेटे को उसके विवाह होने या कमाने में सक्षम होने तक भरण-पोषण देने का निर्देश कानून की नजर में पूरी तरह अनुचित है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्देश

मामले के तथ्यों, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और प्रस्तुत तर्कों का अनुशीलन करने के बाद, जस्टिस प्रवीन कुमार गिरि ने फैमिली कोर्ट के आदेश के मुख्य अंश की समीक्षा करना आवश्यक माना और निर्देश के कानूनी आधार पर सवाल उठाया।

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हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के परिवार न्यायालय (कोर्ट रूम नंबर 3) की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश नीतू यादव को रजिस्ट्रार (अनुपालन) के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि “किन परिस्थितियों में और कानून के किन प्रावधानों के तहत 07.11.2025 का आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अपने वयस्क बेटे को उसके विवाह तक या उसके कमाने में सक्षम होने तक 60,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।”

अदालती आदेश और अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले में विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना प्रति-शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) शशिधर पांडे को संबंधित पुलिस स्टेशन को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया गया ताकि नोटिस की तामील कराई जा सके। वहीं, रजिस्ट्रार (अनुपालन) को फैमिली कोर्ट जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बुलंदशहर को तत्काल आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया गया है।

मामले को 4 अगस्त 2026 को शीर्ष दस मुकदमों में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: राजीव शिशोदिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल रिवीजन नंबर 194/2026
पीठ: जस्टिस प्रवीन कुमार गिरि
निर्णय की तिथि: 21 जुलाई 2026

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