सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 27 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली भू-स्वामियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5A के तहत सुनवाई के वैधानिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पीठ ने माना कि भूमि मालिक भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहे, जिसका सीधा अर्थ यह है कि उन्होंने खुद सुनवाई के अवसर को छोड़ दिया। इस निर्णय से जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) के लिए एक महत्वपूर्ण मेट्रो कार डिपो के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और हाईकोर्ट की सिंगल जज पीठ के उस पुराने आदेश को खारिज कर दिया गया है जिसने इस जनहित परियोजना को रोक दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 26 मई 2011 से शुरू हुआ था, जब राजस्थान सरकार के शहरी विकास विभाग ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत जयपुर जिले के सांगानेर तहसील के श्योपुरा गांव में स्थित 27 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया था, जिसका उपयोग मेट्रो कार डिपो के निर्माण के लिए किया जाना था।
इसके जवाब में भूमि मालिकों ने 27 और 28 जून 2011 को धारा 5A(1) के तहत लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। एलएओ के समक्ष कई तारीखों पर उपस्थित होने के बाद, जेएमआरसीएल ने अगस्त 2011 और मार्च 2012 में इन आपत्तियों पर अपने विस्तृत जवाब दाखिल किए। इसके बाद, एलएओ ने भू-स्वामियों को जेएमआरसीएल के जवाबों पर अपना प्रत्युत्तर (रिजॉइन्डर) दाखिल करने के लिए 9 अप्रैल 2012 की तारीख तय की।
हालांकि, 9 अप्रैल को भूमि मालिकों की ओर से न तो कोई व्यक्ति उपस्थित हुआ और न ही कोई प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। एलएओ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि राज्य सरकार को धारा 5A के तहत सिफारिशें भेजते समय इस फाइल को प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद, 18 मई 2012 को एलएओ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है और आपत्तियों पर विचार न करते हुए अधिग्रहण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी। इसके तुरंत बाद 5 जुलाई 2012 को धारा 6(1) के तहत औपचारिक घोषणा जारी की गई।
भूमि मालिकों ने व्यक्तिगत सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2023 में हाईकोर्ट के सिंगल जज ने प्रक्रियात्मक कमियों के आधार पर इस अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। लेकिन अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और जेएमआरसीएल को कब्जा लेने का निर्देश दिया। इसके बाद भूमि मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ताओं (भूमि मालिकों) ने दलील दी कि अधिग्रहण की प्रक्रिया कानूनन त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि एलएओ ने उन्हें अनिवार्य व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उनका तर्क था कि 9 अप्रैल 2012 को अनुपस्थित रहने के बाद, एलएओ को कार्यवाही को अचानक समाप्त करने के बजाय सुनवाई के लिए अगली तारीख तय करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एलएओ ने जेएमआरसीएल के जवाबों को केवल “कॉपी-पेस्ट” कर दिया और अपने रिकॉर्ड में यह दर्ज कर लिया कि “प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा रहा है”, जो दर्शाता है कि अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।
इसके अलावा, भूमि मालिकों ने कुछ अन्य आपत्तियां भी उठाईं:
- धारा 4 की अधिसूचना से पहले भूमि का कोई भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- रीको (RIICO) और आईओसीएल (IOCL) जैसी सरकारी एजेंसियों की अधिक उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध थी।
- मेट्रो लाइन का टर्मिनल बिंदु 12 किलोमीटर दूर स्थानांतरित हो चुका है, जिससे इस विशिष्ट भूमि की तत्काल आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- परियोजना के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण व्यावसायिक रूप से किराए पर देने के लिए किया जा रहा है, जो “सार्वजनिक उद्देश्य” की श्रेणी में नहीं आता।
- पेड़ों की कटाई से बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।
दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से प्रतिवादियों (जेएमआरसीएल और राज्य सरकार) ने तर्क दिया कि एलएओ एक प्रशासनिक निकाय है, न कि कोई अर्ध-न्यायिक अदालत। इसलिए वह अनुपस्थित रहने वाले पक्षों को बार-बार नोटिस जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि मालिकों को अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन वे खुद ही अनुपस्थित रहे।
वैकल्पिक भूमि के संबंध में प्रतिवादियों ने स्पष्ट किया कि रीको की भूमि पर पहले से ही पीपीपी मॉडल के तहत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र विकसित किया जा रहा है, और आईओसीएल की भूमि पर एक महत्वपूर्ण कच्चे तेल की पाइपलाइन का पंपिंग स्टेशन स्थापित है। उन्होंने ड्रोन सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि विवादित भूमि का अधिकांश हिस्सा खाली है और पर्यावरण सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहले ही उखाड़े गए पेड़ों के प्रत्यारोपण और दोगुने पेड़ लगाने के निर्देश दे चुका है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो मुख्य प्रश्न तय किए: पहला, क्या धारा 5A के तहत सुनवाई की अनिवार्यता का पर्याप्त पालन किया गया था? और दूसरा, क्या भूमि मालिकों द्वारा उठाई गई बुनियादी आपत्तियों में कोई कानूनी दम था?
प्रक्रियात्मक मुद्दे पर विचार करते हुए, कोर्ट ने स्वीकार किया कि धारा 5A प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। कोर्ट ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम बिमल कुमार शाह (2024) जैसे फैसलों का संदर्भ दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्ति जताने के अधिकार के साथ-साथ भूमि मालिकों की अपनी जिम्मेदारी और सतर्कता भी आवश्यक है।
पीठ ने रेखांकित किया कि भूमि मालिक पिछली तारीखों पर नियमित रूप से उपस्थित हो रहे थे और उन्हें जेएमआरसीएल के जवाब भी मिल चुके थे, लेकिन वे 9 अप्रैल 2012 को उपस्थित होने या समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने में विफल रहे।
कोर्ट ने टिप्पणी की: “स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि एक बार जब धारा 5A(1) के तहत आपत्तियां दर्ज करा दी जाती हैं, तो यह कलेक्टर का कर्तव्य है कि वह सुनवाई की तारीख तय करे और इसकी सूचना भूमि मालिक को दे।”
हालांकि, एक बार तारीख तय होने और उसमें शामिल न होने पर, प्रशासनिक प्राधिकरण कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए टालने के लिए बाध्य नहीं है।
कोर्ट ने माना: “कोई पक्ष अपनी आपत्ति की पैरवी न करने का विकल्प चुन सकता है; लेकिन एलएओ से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उस पक्ष को अपनी आपत्ति की पैरवी करने के लिए मजबूर करे।”
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने निर्णय में लिखा: “अपीलकर्ताओं की ओर से किसी भी अनुरोध के अभाव में, हमें एलएओ द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन का कोई मामला नहीं दिखता है और परिणामस्वरूप, सुनवाई के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।”
एलएओ की इस टिप्पणी पर कि “आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा रहा है”, कोर्ट ने भूमि मालिकों की शाब्दिक व्याख्या को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संदर्भ के अनुसार इस वाक्य का सीधा अर्थ यह था कि मेट्रो परियोजना के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य के सामने आपत्तियां स्वीकार करने योग्य नहीं पाई गईं।
कोर्ट ने कहा: “विवेक की मात्र भूल या असावधानी कानून में द्वेष नहीं है। विवेक के ऐसे गैर-इस्तेमाल को बिना किसी ठोस आधार के धारा 5A के उल्लंघन तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जिससे सुनवाई के वैधानिक अधिकार का हनन मानकर अधिग्रहण को ही अमान्य घोषित कर दिया जाए।”
भूमि मालिकों की अन्य आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:
- प्रारंभिक सर्वेक्षण: कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 4(1) की अधिसूचना से पहले भौतिक सर्वेक्षण आवश्यक है। धारा 4(2) के पाठ का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही अधिकारियों को भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने का कानूनी अधिकार मिलता है। “यह कानून धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले किसी व्यापक सर्वेक्षण को एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार नहीं करता है।”
- वैकल्पिक भूमि और विशेषज्ञों का विवेक: पंजाब राज्य बनाम गुरदयाल सिंह (1980) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए विशिष्ट भूमि का चयन करना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने उद्धृत किया: “प्रशासनिक कार्यों में बुद्धिमत्ता कार्यपालिका की संपत्ति है और न्यायिक सतर्कता अदालत के हाथ बांधकर रखती है, सिवाय उन मामलों के जहां शक्ति का दुरुपयोग किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया हो या वह स्थापित कानूनी आधारों पर शून्य हो।”
- पर्यावरणीय प्रभाव: नवीन सोलंकी बनाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (2026) मामले का संदर्भ देते हुए पीठ ने माना कि निजी भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे पेड़-पौधे उसे ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ (माना गया वन) का दर्जा नहीं दे देते, विशेषकर तब जब राजस्व रिकॉर्ड या मास्टर प्लान में उसे वन भूमि के रूप में दर्ज न किया गया हो। पेड़ों के प्रत्यारोपण के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं।
कोर्ट का निर्णय
प्रक्रियात्मक और बुनियादी दोनों स्तरों पर आपत्तियों में कोई दम न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भू-स्वामियों की अपीलों को खारिज कर दिया और सभी अंतरिम रोक के आदेशों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। पीठ ने माना कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का सिंगल जज के फैसले को पलटना पूरी तरह से सही था, क्योंकि सिंगल जज ने अनावश्यक दावों के आधार पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन परियोजना को रोक दिया था। हालांकि, कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को कानून के अनुसार मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए संबंधित मंच पर कानूनी उपायों का सहारा लेने की पूरी छूट दी है।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: आलोक कोटाहवाला और अन्य बनाम जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 8269/2026 और सिविल अपील संख्या 8270/2026
पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
निर्णय की तिथि: 13 जुलाई, 2026

