सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर XIII-A के तहत ‘समरी जजमेंट’ (Summary Judgment) के लिए आवश्यक कड़े मानकों की व्याख्या की है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने कहा कि जब किसी मामले में प्रतिवादी का बचाव केवल ‘कल्पना’ (fanciful) मात्र हो और दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की ‘कोई वास्तविक संभावना’ न हो, तो अदालत को अनिवार्य रूप से समरी जजमेंट पारित करना चाहिए।
कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जसोला, नई दिल्ली स्थित एक कमर्शियल प्लॉट के अधिग्रहण के रद्द होने के बावजूद, खरीदार (अपीलकर्ता) को उसकी राशि वापस करने से इनकार कर दिया गया था।
विवाद की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता ने साल 2007 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक नीलामी में एक कमर्शियल प्लॉट के लिए ₹164.91 करोड़ की उच्चतम बोली लगाई थी। हालांकि, 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जमीन के अधिग्रहण को ‘उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ की धारा 24(2) के तहत रद्द (lapsed) घोषित कर दिया, क्योंकि DDA ने मूल मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस फैसले को बरकरार रखा और DDA को नई अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए छह महीने का समय दिया, लेकिन DDA ऐसा करने में विफल रहा। इसके बाद अपीलकर्ता ने धनवापसी के लिए कमर्शियल सूट दायर किया। समरी जजमेंट के आवेदन पर हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि ‘कब्जे का मुद्दा’ एक ऐसा तथ्यात्मक मुद्दा है जिसके लिए मौखिक साक्ष्य और ट्रायल की आवश्यकता है।
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता का तर्क था कि चूंकि जमीन का अधिग्रहण रद्द हो चुका है, इसलिए DDA के पास मालिकाना हक हस्तांतरित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा है, और कानूनन नीलामी की राशि वापस की जानी चाहिए। दूसरी ओर, DDA का तर्क था कि जब तक अपीलकर्ता प्लॉट का ‘शांतिपूर्ण कब्जा’ वापस नहीं करता, तब तक वह रिफंड का हकदार नहीं है। DDA ने मामले के समय-बाधित (time-barred) होने का भी तर्क दिया।
ऑर्डर XIII-A CPC पर कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के माध्यम से कमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 द्वारा लाए गए कानूनी बदलावों पर प्रकाश डाला। पीठ ने जोर दिया कि समरी जजमेंट ‘समयबद्धता, किफायत और आनुपातिकता’ सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
1. ‘वास्तविक संभावना’ (Real Prospect) का मानक: ऑर्डर XIII-A के नियम 3 का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने ‘सफलता की वास्तविक संभावना’ वाक्यांश को परिभाषित किया:
“यह इस बात की पुष्टि करता है कि सफलता की संभावना वास्तविक और ठोस (real and substantial) होनी चाहिए, न कि केवल काल्पनिक या अटकलबाजी पर आधारित। दूसरे शब्दों में, यह मानक केवल तर्कसंगत दावे की तुलना में उच्च स्तर की निश्चितता की मांग करता है।”
2. कानून के बिंदुओं पर निर्णय लेने का कर्तव्य: कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मामले में कानून या व्याख्या का स्पष्ट बिंदु शामिल है, तो अदालत को संकोच नहीं करना चाहिए:
“यदि कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि उसके पास प्रश्न के उचित निर्धारण के लिए आवश्यक सभी साक्ष्य मौजूद हैं… तो उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए और मामले का फैसला करना चाहिए।”
3. परिसीमा (Limitation) और मौखिक साक्ष्य: पीठ ने DDA के इस तर्क को खारिज कर दिया कि परिसीमा के मुद्दे के लिए हमेशा ट्रायल की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि जहां परिसीमा का मुद्दा ‘स्वीकार किए गए और निर्विवाद तथ्यों’ पर आधारित हो—जैसे कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का समाप्त होना—वहां आगे किसी तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता नहीं है।
कब्जे और प्रतिस्थापन (Restitution) पर निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने ‘कब्जे’ को एक विचारणीय मुद्दा (triable issue) मानकर गलती की। अधिग्रहण रद्द होने के बाद, जमीन का मालिकाना हक कानूनी रूप से मूल मालिकों के पास वापस चला गया है, न कि DDA के पास।
“कब्जे की वापसी को रिफंड की शर्त बनाना पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। कब्जे के संबंध में किसी भी स्वतंत्र दावे को वर्तमान कार्यवाही से बाहर माना जाना चाहिए।”
न्यायालय का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2008 के सेल डीड (Conveyance Deed) को रद्द कर दिया।
मुख्य निर्देश:
- धनवापसी का आदेश: DDA को ₹164,91,00,000/- की मूल राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।
- ब्याज: भुगतान की तिथि (12 जुलाई 2007) से वास्तविक भुगतान तक 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया गया।
- तत्काल वसूली: अपीलकर्ता को हाईकोर्ट में पहले से जमा ₹186 करोड़ की राशि को तुरंत निकालने की अनुमति दी गई।
- समय सीमा: शेष राशि का भुगतान आठ सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा ब्याज की गणना आरबीआई की प्रचलित प्राइम लेंडिंग रेट के आधार पर की जाएगी।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में समरी जजमेंट से इनकार करना मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से खींचना होगा, जबकि मामला निर्णय के लिए पूरी तरह परिपक्व था।
केस विवरण
केस टाइटल: रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण
केस नंबर: सिविल अपील नंबर ___/2026 (SLP (C) नंबर 22100/2025 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर
तारीख: 29 अप्रैल, 2026

