कैप्टिव पावर यूनिट्स के लिए बिजली शुल्क छूट वापस ले सकता है राज्य; उचित नोटिस अवधि देना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य की उस वैधानिक शक्ति को बरकरार रखा है जिसके तहत वह कैप्टिव पावर जेनरेटरों को पहले दी गई बिजली शुल्क छूट को वापस ले सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। हालांकि, निष्पक्षता के सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए, कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि ऐसी छूट अचानक वापस नहीं ली जा सकती और उद्योगों को अपनी व्यवस्थाओं को पुनर्गठित करने के लिए एक उचित नोटिस अवधि दी जानी चाहिए।

जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1958 की धारा 5A के तहत जारी वर्ष 2000 और 2001 की अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों पर यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1958 से उत्पन्न हुआ, जो विद्युत ऊर्जा की खपत पर शुल्क लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 5A राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि वह “जनहित” में आवश्यक समझे, तो किसी भी श्रेणी के परिसर या उद्देश्य के लिए बिजली शुल्क के भुगतान से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

राज्य सरकार ने समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी कर कैप्टिव पावर प्लांट के माध्यम से बिजली की खपत करने वाले उद्योगों को छूट प्रदान की थी। हालांकि, 1 अप्रैल 2000 और 4 अप्रैल 2001 को राज्य ने नई अधिसूचनाएं जारी कीं, जिससे इन छूटों को वापस ले लिया गया या सीमित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इन अधिसूचनाओं को “भेदभावपूर्ण और मनमाना” बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

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पक्षों के तर्क

महाराष्ट्र राज्य के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि छूट वापस लेना न तो समय से पहले था और न ही इसे पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) से लागू किया गया था। उन्होंने दलील दी कि राजस्व बढ़ाना जनहित में है और “बजटीय घाटा छूट वापस लेने का एक वैध आधार है।” राज्य का कहना था कि कैप्टिव पावर उत्पादकों के पास बिजली शुल्क से छूट का दावा करने का कोई वैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है।

दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य उत्तरदाताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि राज्य प्रॉमिसरी एस्टॉपेल (promissory estoppel) और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन (legitimate expectation) के सिद्धांतों से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य के भरोसे पर उन्होंने भारी निवेश कर कैप्टिव पावर प्लांट लगाए थे, इसलिए छूट की वापसी अनुचित और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

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न्यायालय का विश्लेषण

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छूट सरकार द्वारा दी गई एक रियायत है, जिसे उसी शक्ति के तहत वापस लिया जा सकता है जिसके तहत उसे दिया गया था। कोर्ट ने कहा:

“छूट की परिभाषा ही एक ऐसे दायित्व से मुक्ति है जिसे निभाने के लिए छूट प्राप्त व्यक्ति अन्यथा उत्तरदायी होता है। यह एक विशेषाधिकार है जो दूसरों को उपलब्ध नहीं होने वाला लाभ प्रदान करता है।”

पीठ ने माना कि कर या शुल्क से छूट का आनंद लेने का अधिकार एक ‘डिफीसिबल’ (defeasible) अधिकार है। अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:

“राज्य द्वारा दी गई दलील, यानी सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि और बजटीय बाधाओं को दूर करना, को बाहरी या अनुचित नहीं माना जा सकता।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है और अदालत को विधायी विवेक का सम्मान करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने ‘फेयर प्ले’ (fair play) के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि अचानक की गई नीतिगत वापसी उन लोगों के लिए कठिनाई पैदा करती है जिन्होंने रियायत के आधार पर अपने व्यावसायिक ढांचे तैयार किए हैं।

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पीठ ने उल्लेख किया:

“उद्योगों को उचित नोटिस दिए बिना अचानक छूट वापस लेने का प्रभाव कैप्टिव पावर जेनरेटरों पर तत्काल अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने जैसा था।”

न्यायालय का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर 2009 और 7 नवंबर 2009 के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने छूट वापस लेने की राज्य की शक्ति को सही ठहराया, लेकिन यह निर्देश दिया कि 1 अप्रैल 2000 और 4 अप्रैल 2001 की अधिसूचनाएं उनकी संबंधित तारीखों से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रभावी होंगी।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एक वर्ष की अवधि कैप्टिव पावर जेनरेटरों को अपनी वित्तीय योजना को व्यवस्थित करने के लिए एक उचित नोटिस के रूप में काम करेगी।

मामले का विवरण:

  • केस टाइटल: द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य
  • केस नंबर: सिविल अपील संख्या 3012-3026/2010 (सिविल अपील संख्या 3027-3029/2010 के साथ)
  • पीठ: जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे
  • तारीख: 25 मार्च, 2026

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