DSC जवानों को दूसरी पेंशन के लिए सर्विस में कमी माफ कराने का वैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) में कार्यरत जवान अपनी दूसरी सर्विस पेंशन की पात्रता के लिए अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) में रही कमी को माफ (Condonation) कराने के कानूनी रूप से हकदार हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने भारत सरकार द्वारा दायर अपीलों के एक समूह को खारिज करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासनिक पत्र वैधानिक पेंशन नियमों (Pension Regulations) को न तो संशोधित कर सकते हैं और न ही उन्हें दरकिनार कर सकते हैं।

अदालत के सामने मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या भारत सरकार अर्हकारी सेवा की गणना और सेवा की कमी को माफ करने से संबंधित सेना के पेंशन नियमों (1961 और 2008 के विनियमों के पैराग्राफ 9, 18, 44 और 125) को DSC कर्मियों पर लागू करने के लिए बाध्य है।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि DSC कर्मी “सशस्त्र बल कर्मियों” का हिस्सा हैं और वे नियमित सेना के समान ही पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हैं, जब तक कि नियमों में कोई स्पष्ट विरोधाभास न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जवान अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी सेवा के दूसरे कार्यकाल में एक वर्ष तक की कमी को माफ किया जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में प्रतिवादी नियमित सेना के पूर्व कर्मी थे, जिन्होंने अपनी पहली सेवा पूरी करने और पेंशन प्राप्त करने के बाद DSC में पुन: नामांकन किया था। पेंशन नियमों के तहत ऐसे जवानों के पास दो विकल्प होते हैं: या तो वे अपनी पुरानी सेवा को नई सेवा के साथ जोड़कर एक पेंशन लें, या अपनी पहली पेंशन जारी रखते हुए DSC की सेवा के लिए अलग से पेंशन अर्जित करें।

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इन जवानों ने दूसरा विकल्प चुना था। पेंशन विनियम 2008 के पैराग्राफ 175 के अनुसार, DSC में 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरी सर्विस पेंशन दी जाती है। विवाद तब उपजा जब भारत सरकार ने उन कर्मियों को दूसरी पेंशन देने से इनकार कर दिया जिनकी 15 साल की सेवा में एक वर्ष से कम की कमी थी। सरकार ने उन प्रावधानों को लागू करने से मना कर दिया जो 12 महीने तक की कमी को माफ करने की अनुमति देते हैं।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता (भारत सरकार): अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री अर्चना पाठक दवे ने तर्क दिया कि सेवा में कमी को माफ करना एक विवेकाधीन लाभ है, जिसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि सैनिक को कम से कम एक पेंशन मिल सके। सरकार का कहना था कि चूंकि ये जवान पहले से ही सेना से पेंशन ले रहे थे, इसलिए वे दूसरी पेंशन के लिए इस रियायत के हकदार नहीं हैं। सरकार ने जून 2017 और मार्च 2022 के अपने प्रशासनिक पत्रों का हवाला दिया, जिसमें दूसरी पेंशन के लिए माफी पर रोक लगाई गई थी।

प्रतिवादी: जवानों की ओर से तर्क दिया गया कि सेना अधिनियम, 1950 के तहत DSC भारतीय सेना का एक हिस्सा है। उन्होंने दलील दी कि नियमों में ऐसा कोई वैधानिक निषेध नहीं है जो दूसरी सेवा की कमी को माफ करने से रोकता हो। यह भी बताया गया कि सरकार के ऐसे निषेधात्मक पत्रों को पहले भी विभिन्न हाईकोर्ट और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) द्वारा ‘LNK DSC मणि राम’ और ‘शमा कौर’ जैसे मामलों में रद्द किया जा चुका है।

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अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने DSC के विशिष्ट नियमों और सेना के सामान्य नियमों के बीच “असंगति” (Inconsistency) के सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा:

“डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के कर्मियों को पेंशन संबंधी लाभ उन्हीं नियमों के आधार पर दिए जाएंगे जो सेना के ऑफिसर रैंक से नीचे के कर्मियों (PBOR) पर लागू होते हैं, बशर्ते कि वे असंगत न हों…”

पीठ ने स्पष्ट किया कि “असंगति” का अर्थ एक ऐसा विरोधाभास है जहां एक नियम दूसरे नियम के अस्तित्व को ही खत्म कर दे। ऐसा कोई संघर्ष न पाते हुए कोर्ट ने “incorporation by reference” के सिद्धांत के आधार पर कहा कि नियमित सेना के लिए लागू माफी के नियम DSC पर भी लागू होंगे। प्रशासनिक पत्रों के महत्व पर कोर्ट ने कहा:

“जब तक पेंशन नियम वैध हैं और ‘स्टैच्यूट-बुक’ पर मौजूद हैं, उन्हें 20 जून 2017 और 22 मार्च 2022 के पत्रों के माध्यम से संशोधित नहीं माना जा सकता।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि सेवा की अवधि की गणना करते समय 30 अक्टूबर 1987 के सरकारी पत्र के ‘नोट 5’ को प्रभावी किया जाना चाहिए, जिसमें तीन महीने या उससे अधिक के कार्यकाल को पूर्ण छमाही के रूप में माना जाता है।

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अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम सुरेंद्र सिंह परमार (2015) मामले में अपने पुराने फैसले की पुष्टि की। कोर्ट ने इस मामले को एक्स सेप. छत्तर पाल केस से अलग बताया क्योंकि छत्तर पाल को अनुशासनहीनता के कारण हटाया गया था, जबकि वर्तमान प्रतिवादियों ने स्वैच्छिक सेवामुक्ति ली थी।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि:

  1. सरकार पहले सेवा की कुल अवधि निर्धारित करे, जिसमें 3 महीने या उससे अधिक के अंश को पूर्ण छमाही माना जाए।
  2. यदि इसके बाद भी एक वर्ष या उससे कम की कमी रहती है, तो जवान 1961 के विनियम 125 या 2008 के विनियम 44 के तहत माफी के हकदार हैं।

अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “यह मुद्दा अब संदेह या पुनर्विचार के लिए खुला नहीं है, क्योंकि यह बार-बार के न्यायिक निर्णयों और निरंतर लागू होने के कारण अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।”

केस विवरण:

  • केस का शीर्षक: भारत संघ और अन्य बनाम बालकृष्णन मुल्लिकोट (Ex Hav 256812 M) एवं अन्य
  • केस संख्या: सिविल अपील (डायरी नंबर 27246/2023 से उत्पन्न)
  • पीठ: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन
  • निर्णय की तिथि: 24 मार्च, 2026

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