परमानेंट कमीशन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए; चयन मानदंडों का खुलासा न करना मूल्यांकन को दूषित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (SSCOs) को परमानेंट कमीशन (PC) देने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि चयन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन मानदंडों का पहले से खुलासा न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करता है।

अदालत ने पात्र सेवारत अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया और सेवा से मुक्त हो चुके अधिकारियों के लिए ‘डीम्ड’ पेंशन लाभ की घोषणा की। कोर्ट ने माना कि “दोषपूर्ण और पक्षपाती” सर्विस रिकॉर्ड के कारण एक नया चयन बोर्ड इन अधिकारियों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद लगभग 25 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (SSCOs) से जुड़ा है, जिनमें अधिकांश महिला अधिकारी हैं। साल 2020 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एनी नागराजा मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, नौसेना ने दिसंबर 2020 और सितंबर 2022 में चयन बोर्ड आयोजित किए थे।

इन बोर्डों द्वारा चयन न होने पर अधिकारियों ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) का दरवाजा खटखटाया। हालांकि AFT ने नए सिरे से चयन बोर्ड बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनकी दलील थी कि वे पहले ही 15 साल से अनिश्चितता और मुकदमेबाजी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) उस समय लिखी गई थीं जब वे कानूनन परमानेंट कमीशन के पात्र ही नहीं थे, जिससे उनकी रेटिंग प्रभावित हुई।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि नौसेना की चयन प्रक्रिया अपारदर्शी थी। उनका कहना था कि करियर के बड़े हिस्से में PC के लिए पात्र न होने के कारण उनकी ACRs में उन्हें “कैजुअल ग्रेडिंग” दी गई और बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन के “PC के लिए अनुशंसित नहीं” (Not Recommended for PC) मार्क किया गया। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला देते हुए कहा कि मूल्यांकन अधिकारी स्वाभाविक रूप से उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास करियर में आगे बढ़ने की संभावना होती है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मूल्यांकन पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ था। सरकार ने तर्क दिया कि नौसेना के पिरामिडल ढांचे और परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए “डायनेमिक वैकेंसी मॉडल” आवश्यक था। उन्होंने चयन न होने का कारण अधिकारियों की “कम मेरिट” को बताया।

अदालत का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने चयन बोर्डों की प्रक्रियात्मक अखंडता और मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित किया।

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I. पारदर्शिता का अभाव

कोर्ट ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई कि नौसेना ने मूल्यांकन ढांचे को सार्वजनिक नहीं किया। पीठ ने उल्लेख किया कि जहां थल सेना और वायु सेना ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, वहीं नौसेना ने अपने मानदंडों को केवल आंतरिक रखा।

“इन परिस्थितियों में, 2020 और 2022 में चयन बोर्डों के आयोजन से पहले मूल्यांकन मानदंड और वैकेंसी गणना पद्धति का खुलासा न करना निष्पक्षता और पारदर्शिता के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन माना जाना चाहिए।”

II. ACRs में विरूपण

पीठ ने पाया कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू से ही प्रभावित थी क्योंकि अधिकारियों को इस धारणा के तहत ग्रेड दिया गया था कि सेवा में उनका कोई भविष्य नहीं है।

“हमारी सुविचारित राय है कि… चूंकि अपीलकर्ताओं को ऐसे माहौल में ग्रेड दिया गया था जहां PC के लिए उनकी उपयुक्तता का कभी सार्थक मूल्यांकन नहीं किया गया, इसलिए उनकी मेरिट का मूल्यांकन भौतिक रूप से विकृत (materially distorted) माना जाता है।”

III. मुकदमेबाजी का दौर

कोर्ट ने गौर किया कि अपीलकर्ताओं के लिए यह मुकदमेबाजी का तीसरा दौर है। पीठ ने कहा कि उन्हें फिर से एक नए चयन बोर्ड के पास भेजना अनुचित होगा, क्योंकि पुराने और पक्षपाती सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी नया बोर्ड “गैर-भेदभावपूर्ण परिणाम” नहीं दे पाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए सीधे राहत प्रदान की:

  1. PC की मंजूरी: जनवरी 2009 से पहले भर्ती हुई महिला अधिकारी (SSCWOs), 2009 के बाद गैर-तकनीकी शाखाओं में भर्ती महिला अधिकारी और वे पुरुष अधिकारी जिन्हें पहले PC से वंचित रखा गया था, परमानेंट कमीशन के पात्र होंगे (मेडिकल और क्लीयरेंस के अधीन)।
  2. पेंशन लाभ: जो अधिकारी कार्यवाही के दौरान सेवामुक्त हो चुके हैं, उन्हें “20 साल की सेवा पूरी करने वाला” माना जाएगा और वे 1 जनवरी, 2025 से पेंशन और अन्य लाभों के पात्र होंगे।
  3. भविष्य के लिए निर्देश: कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य के सभी चयन बोर्डों के लिए नौसेना को बोर्ड के आयोजन से पहले ‘जनरल इंस्ट्रक्शंस’ जारी करने होंगे, जिसमें रिक्तियों और मूल्यांकन के अंकों का पूरा विवरण होगा।
  4. मौजूदा PC पर कोई असर नहीं: 2020 और 2022 में पहले से चयनित हो चुके अधिकारियों के परमानेंट कमीशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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मामले का विवरण

  • केस का शीर्षक: योगेंद्र कुमार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (तथा संबंधित मामले)
  • केस नंबर: सिविल अपील नंबर 14681 / 2024
  • पीठ: चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह
  • दिनांक: 24 मार्च, 2026

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