बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक में सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और मृत्युदंड को रद्द कर दिया है। जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक सुनवाई मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि आरोपी को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था, जो एक निष्पक्ष सुनवाई के उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने मामले को दस महीने के भीतर नए सिरे से सुनवाई पूरी करने के निर्देश के साथ वापस भेज दिया है।
न्याय की उचित प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को दी गई फांसी की सजा को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि नासिक की विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत द्वारा संचालित सुनवाई में “अनावश्यक जल्दबाजी” की गई और आरोपी को वकील उपलब्ध कराने में विफलता रही, जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और यह “न्याय का उपहास” (miscarriage of justice) साबित हुआ।
यह मामला अप्रैल 2017 का है, जब नासिक में एक सात वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर तंबाकू और चॉकलेट खरीदने के बहाने आरोपी ने फुसलाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब बच्ची सामान देने आरोपी के घर गई, तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
मई 2019 में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत ने व्यक्ति को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मौत की सजा और पोक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस आधार पर फैसले को चुनौती दी कि उसे अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया।
अपीलकर्ता ने दलील दी कि उसने निचली अदालत को सूचित किया था कि वह वकील का खर्च उठाने में असमर्थ है और उसे कानूनी सहायता (legal aid) मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसके लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया गया। उसने तर्क दिया कि आरोप तय करने से लेकर महत्वपूर्ण गवाहों की जिरह तक, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जिससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया एकतरफा और पक्षपाती हो गई।
हाईकोर्ट ने ट्रायल रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि वास्तव में कार्यवाही के सबसे महत्वपूर्ण चरणों के दौरान आरोपी के पास कोई कानूनी सहायता नहीं थी।
जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि अपराध की प्रकृति “भयानक और गंभीर” थी, लेकिन अपराध की गंभीरता राज्य को संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने का अधिकार नहीं देती। खंडपीठ ने सुनवाई को जल्दबाजी में समाप्त करने के लिए निचली अदालत की आलोचना की।
कोर्ट ने कहा, “निस्संदेह, यह एक गंभीर मामला था और सुनवाई में तेजी लाने की आवश्यकता थी, लेकिन यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों की कीमत पर नहीं किया जा सकता था।”
खंडपीठ ने आगे कहा कि एक निर्धन आरोपी को कानूनी सहायता प्रदान न करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। न्यायाधीशों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि पीड़िता का परिवार न्याय के लिए नौ वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई को निष्पक्ष तरीके से संचालित करने में विफलता के कारण ही “यह एक ऐसा मामला है जहां आज तक पीड़िता और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला।”
अपील को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने 2019 की दोषसिद्धि और मृत्युदंड को रद्द कर दिया। मामले को अब नासिक की विशेष अदालत में नए सिरे से सुनवाई (de novo trial) के लिए वापस भेज दिया गया है।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरते कि सुनवाई अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के लिए निष्पक्ष हो। लगभग एक दशक से लंबित इस मामले में और देरी को रोकने के लिए, खंडपीठ ने आदेश दिया कि नई सुनवाई दस महीने की सख्त समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

