सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी लेनदार का काउंटर-क्लेम (counterclaim) मंजूरशुदा रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा नहीं है, तो वह समाप्त माना जाएगा, लेकिन लेनदार अभी भी लंबित मध्यस्थता (arbitration) कार्यवाही में इसका उपयोग ‘सेट-ऑफ’ (set-off) के बचाव के तौर पर कर सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की
