कोविड-19 और पक्षकार की मृत्यु देरी के लिए पर्याप्त आधार: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2.5 साल बाद दाखिल प्रत्युत्तर को माना वैध

दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें लगभग दो साल और सात महीने की देरी से दाखिल किए गए प्रत्युत्तर (Replication) की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना कि यह देरी कोविड-19 महामारी और प्रोबेट मामले के मूल याचिकाकर्ता की मृत्यु के कारण हुई थी, जो कि कानूनन उचित आधार है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कानूनी विवाद प्रोबेट केस नंबर 06/2018 से शुरू हुआ, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 (अब दिवंगत और कानूनी वारिसों के माध्यम से प्रतिनिधित्व) ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत दायर किया था। यह मामला स्वर्गीय श्री राम लाल करवल की संपत्ति के लिए 16 दिसंबर, 2004 की वसीयत के आधार पर प्रोबेट या प्रशासन के पत्र (Letter of Administration) प्राप्त करने के लिए था।

19 जुलाई, 2018 को, याचिकाकर्ता (श्रीमती पूनम कुमार), जो प्रोबेट मामले में प्रतिवादी थीं, ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। निचली अदालत (Trial Court) ने शुरुआत में इन आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के लिए 17 नवंबर, 2018 की तारीख तय की थी। कई स्थगनों के बाद, अंततः 21 जनवरी, 2021 को जवाब/प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

इसके एक साल से अधिक समय बाद, 1 नवंबर, 2022 को याचिकाकर्ता ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर कर प्रत्युत्तर को गैर-रखरखाव योग्य (not maintainable) घोषित करने की मांग की। निचली अदालत ने 17 मार्च, 2023 को इस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद प्रत्युत्तर “लगभग दो साल और सात महीने की अत्यधिक देरी” के बाद दाखिल किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रत्युत्तर केवल मामले में “एक नया स्टैंड पेश करने” के इरादे से दाखिल किया गया था और निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों की सही सराहना नहीं की।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने दलील दी कि यह आवेदन केवल प्रोबेट कार्यवाही में देरी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनाया गया एक हथकंडा है। उन्होंने देरी का बचाव करते हुए “प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु” और “कोविड-19 महामारी” का हवाला दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश तथ्यों पर आधारित था।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए उल्लेख किया कि यद्यपि जवाब दाखिल करने में काफी देरी हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ता समय पर आपत्ति दर्ज करने में विफल रहे।

कोर्ट ने कहा:

“याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में इसे दाखिल किए जाने पर आपत्ति नहीं की थी और वास्तव में, जवाब/प्रत्युत्तर को रिकॉर्ड पर लिए जाने की तारीख के लगभग एक साल बाद वर्तमान आवेदन दायर किया।”

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि जब निचली अदालत ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के अवसर या स्थगन दिए थे, तब भी याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। समयसीमा के संबंध में कोर्ट ने टिप्पणी की कि “प्रत्युत्तर दाखिल करने में देरी उस अवधि के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 के निधन और कोविड-19 महामारी के कारण भी हुई थी।”

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कोर्ट का निर्णय

निचली अदालत के फैसले में कोई खामी न पाते हुए, हाईकोर्ट ने 17 मार्च, 2023 के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका “किसी भी योग्यता से रहित” (devoid of merits) है और इसे लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया।

मामले का विवरण:

  • केस टाइटल: श्रीमती पूनम कुमार बनाम यश पाल करवल (कानूनी वारिसों के माध्यम से) एवं अन्य
  • केस नंबर: CM(M) 600/2023 एवं CM APPL. 18756/2023
  • बेंच: रजनीश कुमार गुप्ता
  • निर्णय की तिथि: 19 मार्च, 2026

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