ग्रेजुएट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सामान्य कोटे से ICDS सुपरवाइजर भर्ती के पात्र, 11% कोटे तक सीमित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रेजुएट आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (ICDS) में सुपरवाइजर पद के लिए निर्धारित 29% कोटे से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह कोटा उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है जिनके पास सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) और 10 साल का अनुभव है।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें ग्रेजुएट उम्मीदवारों को केवल उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित 11% कोटे तक सीमित रखने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल करते हुए कहा कि उच्च योग्यता का होना किसी उम्मीदवार को कम योग्यता वाली श्रेणी में आवेदन करने से नहीं रोकता।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद ‘केरल सोशल वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्पेशल रूल्स, 2010’ और 2014 के संशोधनों से जुड़ा है। संशोधन से पहले, सुपरवाइजर भर्ती में सीधी भर्ती (70%), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (29%) और पदोन्नति (1%) का अनुपात था।

2014 के संशोधन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल अनुपात 29% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इस 40% के भीतर, 11% हिस्सा विशेष रूप से ग्रेजुएट कार्यकर्ताओं के लिए अलग रखा गया। केवल SSLC योग्यता रखने वाले कार्यकर्ताओं (उत्तरदाताओं) ने इस आधार पर चुनौती दी कि ग्रेजुएट उम्मीदवारों को केवल उनके 11% कोटे तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ताकि वे कम योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित 29% कोटे में “अतिक्रमण” न करें।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं (ग्रेजुएट कार्यकर्ता) की ओर से: वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा अहमदी और श्री निखिल गोयल ने तर्क दिया कि 11% का अनुपात अनुभवी ग्रेजुएट उम्मीदवारों को सेवा में शामिल कर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएटों को 29% कोटे से बाहर करना “उच्च योग्यता प्राप्त करने के प्रयासों को नजरअंदाज करने जैसा होगा।” उन्होंने यह भी बताया कि कई चयनित ग्रेजुएट अपने पिछले पदों से इस्तीफा दे चुके थे और हाईकोर्ट के फैसले के कारण उनकी आजीविका पर संकट आ गया था।

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उत्तरदाताओं (केवल SSLC धारक) की ओर से: वकीलों का तर्क था कि 11% का अनुपात केवल ग्रेजुएटों को दिया गया एक विशेष लाभ है। उन्होंने दावा किया कि सीधी भर्ती में ग्रेजुएटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में SSLC धारकों को नुकसान होता है, और वैधानिक नियम इन दो श्रेणियों को “परस्पर अनन्य” (mutually exclusive) रखने के लिए बनाए गए थे।

राज्य और KPSC की ओर से: केरल लोक सेवा आयोग (KPSC) और राज्य सरकार ने ग्रेजुएटों को शामिल करने का समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन पूरी तरह से योग्यता (OMR और लिखित परीक्षा) पर आधारित था और 317 चयनित उम्मीदवारों में से केवल 82 ग्रेजुएट थे, जिससे साबित होता है कि उनके पास कोई अनुचित लाभ नहीं था।

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अदालत का विश्लेषण

नियमों और सरकार की मंशा का विश्लेषण करते हुए जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने पीठ के लिए लिखा:

“सीधी भर्ती वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुपात में वृद्धि और उसमें से विशेष रूप से ग्रेजुएटों के लिए हिस्सा तय करने का उद्देश्य, अधिक अनुभवी ग्रेजुएटों को शामिल कर ICDS के सुपरवाइजर कैडर को अपग्रेड करना था।”

अदालत ने ‘परस्पर अनन्य’ होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया और कहा कि SSLC धारकों के लिए 29% का अनुपात संशोधन के बाद भी सुरक्षित रहा है। पीठ ने कहा:

“योग्यता का होना या न होना, उम्मीदवारों के बीच किसी विशेषाधिकार या नुकसान का कारण नहीं बना… हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साझा स्रोत में हस्तक्षेप किया, जो कि नियमों में न्यायिक हस्तक्षेप (judicial fiat) जैसा है।”

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अदालत ने पी.एम. लता बनाम केरल राज्य जैसे पिछले मामलों का भी अंतर स्पष्ट किया, जहाँ योग्यताएं पूरी तरह अलग थीं, जबकि वर्तमान मामले में ग्रेजुएशन में स्वाभाविक रूप से SSLC की आवश्यकता शामिल होती है।

कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार किया और ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल कर दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में थे और 31 नवंबर, 2025 (लिस्ट की समाप्ति तिथि) से पहले नियुक्त हो सकते थे, लेकिन 19 दिसंबर, 2024 के यथास्थिति (status quo) आदेश के कारण रुके हुए थे, उन्हें अब नियुक्त किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों पर पिछले समय से किसी सेवा लाभ या वेतन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

केस विवरण:

  • केस टाइटल: शाइनी सी.जे. व अन्य बनाम शालिनी श्रीनिवासन व अन्य आदि।
  • केस नंबर: सिविल अपील संख्या _ ऑफ 2026 (@ SLP (C) संख्या 29192-29195 ऑफ 2024)
  • पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
  • फैसले की तारीख: 16 मार्च, 2026

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