बरेली हिंसा मामला: मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 मार्च को अगली तारीख

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में पिछले वर्ष हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई की और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय कर दी।

मामला न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई के लिए आया, जहां याचिकाकर्ता की ओर से कुछ समय तक दलीलें पेश की गईं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मार्च निर्धारित कर दी।

मौलाना तौकीर रज़ा खान फिलहाल बरेली में दर्ज हिंसा के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर 2025 को उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होने का आह्वान किया था।

पुलिस का कहना है कि उस समय क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी। इसके बावजूद लगभग 200 से 250 लोग वहां एकत्र हुए और बाद में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहे की ओर बढ़ने लगे।

एफआईआर के अनुसार, भीड़ हाथों में तख्तियां लिए हुए थी और कथित रूप से उकसाने वाले नारे लगा रही थी। पुलिस के बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भीड़ नहीं रुकी और स्थिति धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गई।

पुलिस का आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर और बोतलें फेंकीं, जिनमें एसिड से भरी बोतलें भी शामिल थीं। इसके अलावा भीड़ की ओर से गोली चलाने की भी बात एफआईआर में दर्ज है।

घटना के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास विफल होने के बाद आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।

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हाईकोर्ट इस मामले में जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई 12 मार्च को करेगा।

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