सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी। अदालत ने कहा कि वह होली अवकाश के दौरान वांगचुक के भाषणों के वीडियो देखेगी और उसके बाद सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखेगी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि वह पेन ड्राइव में उपलब्ध वीडियो देखना चाहती है।
पीठ ने कहा, “हम उन पेन ड्राइव को देखना चाहते थे। हमने अवकाश के दौरान व्यवस्था करने के लिए रजिस्ट्रार (आईटी) को कहा है।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि 10 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद आदेश सुरक्षित रखा जाएगा।
मामला पहले 23 फरवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण स्थगित किया गया था। गुरुवार को भी केंद्र की ओर से स्थगन का अनुरोध किया गया, जिसका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विरोध किया और कहा कि केंद्र को लिखित दलीलें दाखिल करने दी जाएं।
पीठ ने केंद्र के वकील से सॉलिसिटर जनरल से संपर्क करने को कहा और मामले को बाद में लेने का निर्देश दिया। बाद में सुनवाई होने पर मेहता ने बताया कि एक सीडी रिकॉर्ड पर रखी गई है और अदालत द्वारा वीडियो देखने के बाद वह अपनी दलीलें रखेंगे। इसके बाद मामले को 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
इससे पहले अदालत ने केंद्र से पूछा था कि वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार की कोई संभावना है या नहीं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने कहा था कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के लिए वांगचुक जिम्मेदार थे, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई और 161 लोग घायल हुए।
केंद्र और लद्दाख प्रशासन ने अदालत को बताया कि वांगचुक को सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को उकसाने के कारण हिरासत में लिया गया, जहां क्षेत्रीय संवेदनशीलता जुड़ी हुई है।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि NSA के तहत हिरासत के दौरान सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वांगचुक ने युवाओं को नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलनों की तर्ज पर विरोध के लिए उकसाने की कोशिश की और “अरब स्प्रिंग” जैसी स्थिति का उल्लेख किया।
29 जनवरी को जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद वांगचुक ने सरकार गिराने जैसे किसी बयान से इनकार किया और कहा कि उन्हें आलोचना और विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने “उधार ली गई सामग्री” और चयनित वीडियो पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता गितांजलि आंगमो ने हिरासत को अवैध और मनमाना बताते हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
याचिका में कहा गया है कि 24 सितंबर की लेह हिंसा को वांगचुक के किसी भी बयान या कार्रवाई से नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंसा की निंदा करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे दुखद दिन बताया और कहा कि हिंसा लद्दाख के शांतिपूर्ण आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगी।
वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जो राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दो दिन बाद था, जिनमें चार लोगों की मृत्यु हुई थी। सरकार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंसा भड़काई।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति देता है जो भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत अधिकतम निरोध अवधि 12 महीने है, जिसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी, जब अदालत वीडियो सामग्री देखने के बाद दलीलें सुनेगी और आदेश सुरक्षित रखेगी।

