2014 मानहानि मामले में राहुल गांधी ने भिवंडी अदालत में नई जमानतदार पेश की

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को 2014 के एक आपराधिक मानहानि मामले में नई जमानतदार पेश करने के लिए महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित मजिस्ट्रेट अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अदालत ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सापकाल को उनका नया जमानतदार स्वीकार कर लिया। इससे पहले उनके जमानतदार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का पिछले वर्ष दिसंबर में निधन हो गया था।

पूर्व जमानतदार के निधन के बाद नई जमानत बॉन्ड निष्पादित करने के लिए गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक थी। अदालत में नई जमानत संबंधी सभी औपचारिकताएँ लगभग आधे घंटे में पूरी कर ली गईं।

भिवंडी के ठाणे जिले में स्थित अदालत जाते समय गांधी को भाजपा कार्यकर्ताओं के काले झंडे के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अदालत परिसर में उनके साथ हर्षवर्धन सापकाल और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

गांधी के अधिवक्ता नारायण अय्यर ने बताया कि सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आगे की सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट प्राप्त है और बचाव पक्ष उचित समय पर अपने गवाह पेश करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उस दिन गांधी की कोई जिरह निर्धारित नहीं थी और अब जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच अधिकारी की जिरह पुनः शुरू होगी।

यह मामला आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। शिकायतकर्ता के अनुसार यह कथन मानहानिकारक था और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाता है। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दायर की गई है।

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मामले की सुनवाई में शिकायतकर्ता राजेश कुंटे की जिरह और पुनः जिरह पूरी हो चुकी है। अब शेष गवाहों के परीक्षण के साथ ट्रायल की आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।

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