छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अपहरण, फिरौती और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन युवकों की आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने प्रक्रियात्मक खामियों और अनिवार्य प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अस्वीकार्य मानते
