‘प्रशासनिक आधार’ पर चाइल्ड केयर लीव (CCL) से इनकार करना और उसी अवधि के लिए EOL मंजूर करना ‘मनमाना और भेदभावपूर्ण’ है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार (GNCTD) द्वारा एक शिक्षिका को प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए चाइल्ड केयर लीव (CCL) देने से इनकार करना, जबकि उसी अवधि के लिए असाधारण अवकाश (EOL) स्वीकृत करना, “मनमाना और भेदभावपूर्ण” है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने शिक्षिका की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की 303 दिन की EOL अवधि को CCL में परिवर्तित करे।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह याचिका श्रीमती राजेश राठी द्वारा दायर की गई थी, जो गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन कुदना, नई दिल्ली में टीजीटी (गणित) हैं। उन्होंने CAT के 09.07.2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने CCL की मंजूरी और उनकी पहले ली गई EOL को CCL में बदलने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता ने 2015 से शुरू होकर कई मौकों पर अपने दो बच्चों की देखभाल के लिए CCL मांगी थी, जो उस समय दसवीं और बारहवीं कक्षा में थे। उनके पति, जो एक मरीन इंजीनियर हैं, काम के सिलसिले में लंबे समय तक भारत से बाहर रहते थे।

14.07.2015 को, उनके 149 दिनों के CCL के आवेदन पर स्कूल के प्रिंसिपल (प्रतिवादी संख्या 4) ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि स्कूल में कोई वैकल्पिक गणित शिक्षक उपलब्ध नहीं था। 114 दिनों के एक और आवेदन पर भी यही प्रतिक्रिया मिली।

बाद में याचिकाकर्ता को 16.01.2016 से 02.04.2016 तक 78 दिनों की CCL दी गई। जब उनके बच्चों की बोर्ड परीक्षाएँ नजदीक आईं, तो उन्होंने अर्जित अवकाश (EL) लिया और बाद में 21.05.2017 को EOL के लिए आवेदन किया, क्योंकि उनके CCL के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था। उन्हें 02.08.2017 से 28.08.2017 तक 27 दिनों की CCL इस शर्त पर दी गई कि वह भविष्य में CCL नहीं मांगेंगी।

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अंततः, 14.09.2017 के एक आदेश द्वारा उनके EOL के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई, जिससे 02.07.2017 से 30.04.2018 तक 303 दिनों की EOL स्वीकृत हुई।

CCL से वंचित होने और EOL लेने के लिए मजबूर होने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने CAT का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी अर्जी खारिज कर दी। CAT ने माना कि CCL को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है, यह स्कूल के सुचारू कामकाज के अधीन है, और याचिकाकर्ता ने “एक बार में बहुत लंबी अवधि” के लिए छुट्टी मांगी थी, जबकि वह स्कूल की केवल दो गणित शिक्षिकाओं में से एक थीं।

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि CAT का आदेश कानूनन और तथ्यात्मक रूप से अस्थिर था और केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-C के दायरे को समझने में विफल रहा, जिसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

यह दलील दी गई कि लंबी अवधि के लिए CCL का आवेदन करना सद्भावनापूर्ण (bona fide) था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शैक्षणिक व्यवधान से बचने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जा सके।

याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादियों की कार्रवाई “मनमानी और दुर्भावनापूर्ण” थी, क्योंकि उन्होंने CCL से इनकार करने के लिए शिक्षकों की कमी का हवाला दिया, लेकिन साथ ही 303 दिनों के लिए EOL मंजूर कर दी। इसे “भेदभावपूर्ण और प्रतिशोधी दृष्टिकोण” कहा गया।

प्रतिवादियों की दलीलें

दिल्ली सरकार (प्रतिवादियों) ने तर्क दिया कि CCL “अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता” और इसकी मंजूरी सक्षम प्राधिकारी के विवेक और “सेवा की अनिवार्यताओं पर आकस्मिक” है।

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प्रतिवादियों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 18.11.2008 के एक कार्यालय ज्ञापन (O.M.) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि CCL को इस तरह से अनुमति नहीं दी जा सकती है कि संस्थान के कामकाज में बाधा उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने “असाधारण रूप से लंबी अवधि” के लिए CCL मांगी थी, जिससे “स्कूल के शैक्षणिक कामकाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचता।”

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने, जस्टिस मधु जैन द्वारा लिखे गए फैसले में, मुख्य मुद्दे का विश्लेषण किया: “क्या याचिकाकर्ता… CCL पाने की हकदार है… और क्या प्रतिवादियों ने EOL मंजूर करते हुए CCL से इनकार करके मनमाना या भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया।”

पीठ ने पाया कि CCL (नियम 43-C) की शुरुआत “पेशेवर कर्तव्यों और माता-पिता की जिम्मेदारियों की प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में” की गई थी।

कोर्ट ने कहा, “हालांकि यह सही है कि CCL अधिकार के तौर पर कोई हक नहीं है, लेकिन इसे अस्वीकार करने के विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या यांत्रिक रूप से नहीं किया जा सकता है। यह नियम की भावना और उद्देश्य से निर्देशित होना चाहिए, जो बच्चे के कल्याण और मां की वैध जरूरतों का समर्थन करना है।”

फैसले में काकली घोष बनाम अंडमान और निकोबार प्रशासन और अन्य, (2014) 15 SCC 300 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि CCL का इरादा न केवल पालन-पोषण के लिए है, बल्कि “परीक्षा, बीमारी, आदि जैसी उनकी किसी भी ज़रूरत की देखभाल” के लिए भी है।

पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक पिछले फैसले अमनदीप कौर बनाम भारत संघ और अन्य, 2015 SCC OnLine Del 13044 का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि CCL अनुच्छेद 21 के तहत “एक बड़े सामाजिक लक्ष्य और जनहित” की पूर्ति करती है और “सार्वजनिक नियोक्ताओं को आमतौर पर एक माँ को CCL देने से इनकार नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मजबूर करने वाले और सर्वोपरि सार्वजनिक हित के विचारों के लिए न हो।”

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हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों की कार्रवाइयों में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पाया। “रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता के CCL के आवेदनों को बार-बार अस्वीकार या कम किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि कोई वैकल्पिक TGT (गणित) शिक्षक उपलब्ध नहीं था। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने 303 दिनों के लिए EOL स्वीकृत किया। ‘प्रशासनिक असुविधा’ के आधार पर CCL से इनकार और EOL की एक साथ मंजूरी के बीच का यह विरोधाभास प्रतिवादियों के औचित्य को कमजोर करता है।”

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला: “यह ध्यान देने योग्य है कि, यदि उसी अवधि के लिए EOL का प्रबंधन किया जा सकता था, तो यह दलील कि CCL स्कूल के कामकाज को बाधित करेगी, अपना बल खो देती है। इसलिए, EOL स्वीकृत करने के बावजूद CCL से इनकार करना, मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है, और नियम 43-C की भावना और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और CAT के 09.07.2019 के आदेश को रद्द कर दिया। प्रतिवादियों को “याचिकाकर्ता द्वारा 02.07.2017 से 30.04.2018 तक ली गई EOL की सभी अवधियों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार CCL में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने” का निर्देश दिया गया।

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