झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साव की मौत पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को गैंगस्टर अमन साव की मौत के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता की ओर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई FIR नहीं की थी।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश किरण देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। किरण देवी ने अपने बेटे की मौत की CBI जांच कराने और FIR दर्ज करने की मांग की है।

READ ALSO  एमबीबीएस कोर्स की पूरी फीस चुकाने के बाद ही अमेरिकी नागरिक को एग्जिट परमिट: कर्नाटक हाईकोर्ट

अमन साव की इस साल की शुरुआत में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मौत हो गई थी। किरण देवी का आरोप है कि उनके बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची लाया जा रहा था, तभी 11 मार्च को पलामू में पुलिस ने उसे मार दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें पहले से आशंका थी कि पुलिस उनके बेटे की “फर्ज़ी मुठभेड़” दिखाकर हत्या कर सकती है।

Video thumbnail

उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने उस आधार पर कोई FIR नहीं की।

READ ALSO  हस्तलिपि रिपोर्ट ना मँगवाने पर जालसाजी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी किया

पीठ ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। अब मामला 28 नवंबर को फिर सुना जाएगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles