केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों के तबादले की अधिसूचना जारी की। जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा यह अधिसूचना 14 अक्टूबर, 2025 को जारी की गई।
जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, यह कदम भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 222 (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह तबादले किए गए हैं।

जस्टिस मोंगा के लिए जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में अपने कार्यालय का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं।”
इसी तरह, जस्टिस गंजू के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश सुश्री जस्टिस तारा वितस्ता गंजू को कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने कार्यालय का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं।”
दोनों न्यायाधीशों को अपने-अपने नए कार्यालयों में पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।