शादीशुदा होने की जानकारी के बावजूद सहमति से बने संबंध बलात्कार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बलात्कार के दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता, जो कि एक बालिग महिला थी, को आरोपी के पहले से शादीशुदा होने की पूरी जानकारी थी और उसने “सचेत रूप से सहमति” दी थी। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया कि महिला की सहमति शादी के झूठे वादे पर आधारित “तथ्य की गलत धारणा” के तहत नहीं ली गई थी, और इसलिए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 11 सितंबर 2004 को पीड़िता के पिता (PW-4) द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनकी लगभग 18-19 वर्षीय बेटी 2 सितंबर 2004 की रात को दिल्ली के सादात पुर एक्सटेंशन स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। उसी इलाके में रहने वाला अपीलकर्ता, जो परिवार द्वारा चलाए जाने वाले एसटीडी बूथ पर अक्सर आता-जाता था, भी उसी समय से गायब था।

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर बालाजी, जयपुर, सोनीपत, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर ले गया। इस दौरान, उसने कथित तौर पर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी देकर और शादी का झूठा वादा करके बार-बार उसके साथ यौन संबंध बनाए। पीड़िता लगभग छह महीने तक अपीलकर्ता के साथ रही, यहाँ तक कि कांगड़ा में बेंत के फर्नीचर बनाने के काम में उसकी मदद भी की। बाद में उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके छह बच्चे हैं।

5 मार्च 2005 को, अपीलकर्ता और पीड़िता को दिल्ली के सराय काले खान आईएसबीटी से पकड़ लिया गया। जांच के बाद, आईपीसी की धारा 365, 366 और 376 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। निचली अदालत ने धारा 366 (महिला को शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण) और 376 (बलात्कार) के तहत आरोप तय किए।

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कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 9 जनवरी, 2008 के एक फैसले में, अपीलकर्ता को धारा 366 के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन उसे धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई थी।

हाईकोर्ट में दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से पेश न्याय मित्र (Amicus Curiae) सुश्री स्तुति गुजराल ने श्री मीरन अहमद और श्री विपिन कुमार के साथ दलील दी कि निचली अदालत का फैसला “अटकलों और अनुमानों” पर आधारित था। यह तर्क दिया गया कि पीड़िता (PW-3) की गवाही में भौतिक अंतर्विरोध थे, जो घटना के समय बालिग थी और अपनी स्वतंत्र सहमति से अपीलकर्ता के साथ गई थी। वकील ने जोर देकर कहा कि चूँकि पीड़िता को पता था कि अपीलकर्ता एक शादीशुदा आदमी है, इसलिए शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध का आरोप कानूनन टिक नहीं सकता, क्योंकि यह आईपीसी की धारा 90 के तहत “तथ्य की गलत धारणा” के दायरे में नहीं आता है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से सरकारी वकील श्री सतिंदर सिंह बावा और पीड़िता की ओर से सुश्री सना जुनेजा, श्री फ़राज़ मक़बूल, श्री ए. साहित्य वीना, और सुश्री दीपशिखा ने तर्क दिया कि निचली अदालत का फैसला तर्कसंगत था और सबूतों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, जिससे अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित होता है।

अदालत का विश्लेषण और निष्कर्ष

जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने अपने विश्लेषण को इस सवाल पर केंद्रित किया कि क्या पीड़िता की सहमति स्वैच्छिक थी या तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई थी। अदालत ने सबसे पहले पीड़िता और उसके पिता की गवाही से यह स्थापित किया कि घटना के समय वह 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी।

फैसले में पीड़िता की गवाही में “भौतिक अंतर्विरोधों” पर प्रकाश डाला गया। अपनी मुख्य-परीक्षा में, उसने दावा किया कि अपीलकर्ता उसे “जबरन” ले गया था और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। हालाँकि, अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया कि “अपीलकर्ता उसे हर जगह अपनी सहमति से ले गया था।”

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ उसने शुरू में कहा था कि उसे “बाद में” पता चला कि अपीलकर्ता शादीशुदा था, वहीं उसकी जिरह से कुछ और ही पता चला। उसने गवाही दी कि अपीलकर्ता की पत्नी उसके साथ जाने से एक हफ्ते पहले उनकी दुकान पर आई थी और वह “उसके साथ जाने से पहले उनकी मौजूदगी के बारे में जान गई थी।” इस पर, अदालत ने टिप्पणी की, “इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि PW-3 इस तथ्य से अवगत थी कि अपीलकर्ता कथित घटना से पहले ही शादीशुदा था।”

इन अंतर्विरोधों के कारण, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि “PW-3 ने कथित घटना के संबंध में पूरी सच्चाई नहीं बताई है और यह अभियोजन के मामले को मैरिट के आधार पर प्रभावित करता है।”

फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उदय बनाम कर्नाटक राज्य मामले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें यह माना गया था कि “किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध के लिए पीड़िता द्वारा दी गई सहमति, जिसके साथ वह गहरे प्रेम में है, इस वादे पर कि वह बाद की तारीख में उससे शादी करेगा, यह नहीं कहा जा सकता कि यह तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है।”

हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता अपीलकर्ता को एक साल से जानती थी, उसके साथ छह महीने तक रही, और यहाँ तक कि “खुशी से रहने के लिए” उसके काम में उसकी मदद भी की। अदालत के अनुसार, इन तथ्यों से पता चलता है कि वह अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक थी। फैसले में कहा गया, “यह तथ्य कि पीड़िता छह महीने की अवधि तक अपीलकर्ता के साथ रही… स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह अपने कृत्यों के परिणामों से पूरी तरह अवगत थी, खासकर जब उसे इस बात का अहसास था कि अपीलकर्ता से शादी संभव नहीं थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा शादी के बहाने प्रलोभन का कथित तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।”

फैसला

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अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष बलात्कार का आरोप साबित करने में विफल रहा है। जस्टिस गुप्ता ने कहा, “रिकॉर्ड पर साबित हुए उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सचेत रूप से सहमति दी थी और उसकी सहमति तथ्य की किसी गलत धारणा, यानी शादी के झूठे वादे के कारण नहीं थी।”

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई, और निचली अदालत के फैसले और सजा को रद्द कर दिया गया। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के आरोप से बरी कर दिया गया।

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