पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम खर्च में निपटाने का मौका: दिल्ली में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत

दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में मिलेगा।

यह पहल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राजधानी के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स — पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, तिस हजारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी — में चलेगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 6 सितंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बयान जारी करते हुए कहा,
“नेशनल लोक अदालत, पेंडिंग कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस निपटाने के लिए 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित चालान/नोटिस निपटाएं।”

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चालान कैसे डाउनलोड करें

8 सितंबर सुबह 10 बजे से वाहन मालिक अपने चालान/नोटिस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं या विभाग द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं।
हर दिन 60,000 चालान डाउनलोड की सीमा होगी और तीन दिन में कुल 1.8 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। पुलिस ने सलाह दी है कि सीमा पूरी होने से पहले चालान जल्द डाउनलोड कर लें।

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एक वाहन पर निपटाए जाने वाले चालानों की सीमा

लोक अदालत में निजी वाहनों के लिए अधिकतम 2 चालान और 5 नोटिस निपटाए जा सकेंगे। वाणिज्यिक वाहनों के लिए अधिकतम 2 चालान या नोटिस की सीमा तय की गई है।

आवश्यक दस्तावेज

लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए चालान/नोटिस की प्रति, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहन मालिक की पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है।

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