संबल मस्जिद समिति अध्यक्ष ज़फर अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबल जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष और अधिवक्ता ज़फर अली को जमानत दे दी है। उन्हें नवंबर 2023 में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने गुरुवार को ज़फर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। अली को 23 मार्च को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेजा गया था।

READ ALSO  केवल महिला होना हत्या के मामले में बिना गुण-दोष पर विचार किए जमानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

यह मामला 24 नवंबर 2023 को संबल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद कोतवाली संबल थाने में दर्ज एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बरक और संबल से सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहैल इकबाल का नाम प्रमुख रूप से दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान ज़फर अली की ओर से तर्क दिया गया कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और उन्हें बाद में पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अली का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट: भारतीय वन अधिनियम के तहत भूमि वन क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना के खिलाफ निषेधाज्ञा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles