इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबल जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष और अधिवक्ता ज़फर अली को जमानत दे दी है। उन्हें नवंबर 2023 में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने गुरुवार को ज़फर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। अली को 23 मार्च को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेजा गया था।
यह मामला 24 नवंबर 2023 को संबल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद कोतवाली संबल थाने में दर्ज एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बरक और संबल से सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहैल इकबाल का नाम प्रमुख रूप से दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान ज़फर अली की ओर से तर्क दिया गया कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और उन्हें बाद में पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अली का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।